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Fact Check: 100 रुपये का पुराना नोट चलन से होगा बाहर?, जानें RBI ने दिया क्या जवाब

By अनुराग आनंद | Updated: January 25, 2021 14:41 IST

मीडिया व सोशल मीडिया में कहा जा रहा था कि 10 रुपये व 100 रुपये के पुराने नोटों को चलन बाहर किया जाएगा। लेकिन, इस मामले में अब आरबीआई ने सफाई दी है। जानें आरबीआई ने क्या कहा है...

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ठळक मुद्देरिजर्व बैंक के एक अधिकारी ने कहा है कि 100 रुपये के पुराने नोट बंद हो जाएंगे ये सिर्फ एक अफवाह है। सभी 100 रुपये के पुराने नोट मार्च के बाद भी वैध रहेंगे और चलते रहेंगे।

नई दिल्ली: पिछले कुछ दिनों से मीडिया व सोशल मीडिया पर एक खबर काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि जल्द ही 10 व 100 रुपये का नोट चलन से बाहर होने वाला है।

खबर में यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) 100 रुपये 10 रुपये और 5 रुपये के मुद्रा नोटों की पुरानी श्रृंखला को मार्च या अप्रैल तक बैंकिंग चलन से बाहर करने की योजना बना रहा है। 

मनी कंट्रोल के मुताबिक, अब इस खबर पर आरबीआई की तरफ से सफाई आई है कि यह एक फेक खबर है। अधिकारियों ने कहा कि सेंट्रल बैंक द्वारा इस समय तक इन नोटों को वापस लेने की कोई योजना नहीं है।

10 रुपये के सिक्के को लेकर लोगों के बीच कई गलतफहमियां हैं, जो आरबीआई के लिए सिरदर्द बन चुकी है।

"सभी 100 रुपये के पुराने नोट मार्च के बाद भी वैध रहेंगे?"

रिपोर्ट के अनुसार मंगलुरु के डिस्ट्रीक लेवल करेंसी मैनेजमेंट कमेटी (DLMC) व डिस्ट्रीक लेवल सिक्योरिटी कमेटी (DLSC) की बैठक में बोलते हुए रिजर्व बैंक के एक अधिकारी ने कहा है कि 100 रुपये के पुराने नोट बंद हो जाएंगे ये सिर्फ एक अफवाह है। 

RBI ने कहा कि किसी को भी मार्च के पहले अपने 100 रुपये के पुराने नोट बैंकों में देने की जरूरत नहीं है। सभी 100 रुपये के पुराने नोट मार्च के बाद भी वैध रहेंगे और चलते रहेंगे।

आरबीआई ने 100 रुपये के इन नोट को कुछ साल पहले जारी किया था।

पुराने नोटों को डिनोटिफाई या बंद नहीं किया जा रहा है-

आरबीआई के अधिकारियों के मुताबिक, बैंकों से कहा गया है कि 100 रुपये के नोट जो 2005 के पहले से हैं, उन्हें सर्कुलेशन से बाहर कर उनकी जगह पर नए 100 रुपये के नोट दिए जाएं। इन पुराने नोटों को डिनोटिफाई या बंद नहीं किया जा रहा है।

दरअसल, मैंगलोर में हुई आरबीआई की एजीएम में रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि साफ सुधरे नोटों को ही सर्कुलेशन में रखे। रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने बताया कि ये निर्देश सिर्फ बैंकों के लिए है, इसलिए लोगों को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। 

टॅग्स :भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)बैंकिंगबिजनेस
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