लाइव न्यूज़ :

ईपीएफओ ने कोविड- 19 से जुड़े 52 लाख दावे निपटाये, 13,300 करोड़ रुपये वितरित किये: गंगवार

By भाषा | Updated: December 16, 2020 16:55 IST

Open in App

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर सेवा निवृत्ति कोष का संचालन करने वाली संस्था ईपीएफओ ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान भविष्य निधि खातों से धन निकालने के 52 लाख मामलों का निपटारा किया। इसके तहत 13,300 करोड़ रुपये की राशि आवेदकों को जारी की गई। यह राशि बिना वापसी के अग्रिम दावे के तौर पर जारी की गई। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सरकार ने इस साल मार्च में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े छह करोड़ से अधिक अंशधारकों को उनके भविष्य निधि खाते से महंगाई भत्ते सहित अधिकतम तीन माह का मूल वेतन निकालने की अनुमति दे दी थी। महामारी के दौरान लगाये गये लॉकडाउन को देखते हुये भविष्य निधि अंशधारकों को यह सुविधा दी गई।

वाणिज्य एव उद्योग मंडल एसोचैम के स्थापना सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुये गंगवार ने कहा कि महामारी के दौरान ईपीएफओ ने 52 लाख कोविड- 19 निकासी दावों को निपटान किया और आवेदकों को 13,300 करोड़ रुपये जारी किये।

गंगवार ने कहा कि देश ने पूरी बहादुरी के साथ महामारी का मुकाबला किया है।

केन्द्र सरकार ने महामारी के दौरान समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को सहारा देने के लिये 26 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाय) की भी शुरुआत की। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से निकासी का प्रावधान भी किया और इस संबंध में एक आवश्यक अधिसूचना जारी की गई। इसके तहत ईपीएफ धारकों को उनके खाते से महंगाई भत्ता सहित तीन माह के मूल वेतन के बराबर अथवा कर्मचारी के खाते में उपलब्ध भविष्य निधि का 75 प्रतिशत तक जो भी कम होगा, उसकी बिना- वापसी सुविधा के निकासी का प्रावधान किया गया।

श्रम कानूनों के क्रियान्वयन के मामले में उन्होंने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से कहा कि वह तीन श्रम संहिताओं को अमल में लाने के लिये तैयार किये गये मसौदा नियमों पर अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव सरकार को भेजें। सरकार ने औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कामकाज परिस्थितियों को लेकर नये श्रम कानून बनाये हैं।

सरकार ने इन कानूनों को अमल में लाने के लिये नियमों का मसौदा जारी किया है और संबद्ध पक्षों से उनके सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है। ये कानून संसद के मानसून सत्र में पारित किये गये थे। इससे पहले श्रम संहिता को 2019 में पारित कर दिया गया था। इसके नियम पहले ही तैयार हो चुके हैं। सरकार का इरादा सभी चारों कानूनों को एक अप्रैल 2021 से एक साथ लागू करने का है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

स्वास्थ्यसन फार्मा ने लॉन्च किया ‘हार्ट के लिए 8- मेकिंग इंडिया हार्ट स्ट्रॉन्ग’ कैंपेन, दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भारतीयों से रोजाना में अच्छी आदतें अपनाने का आग्रह

क्रिकेटDC vs GT, IPL 2026: दिल्ली में बादलों का डेरा, जानें DC vs GT मैच में बारिश खेल बिगाड़ेगी या नहीं?

कारोबारRBI MPC Meeting: रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, आरबीआई ने 5.25% को रखा बरकरार; नहीं बढ़ेगी आपकी ईएमआई

भारतनहीं रहीं मोहसिना किदवई, उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की राजनीति तक, 5 दशकों तक छाई रहने वाली कांग्रेस दिग्गज नेता का निधन

विश्वइजरायल ने किया अमेरिका के सीजफायर का समर्थन, मगर हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग रहेगी जारी

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारPetrol, Diesel Price Today: अमेरिका-ईरान युद्धविराम के चलते कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, जानें भारत में ईंधन की कीमतों को कितना मिलेगा फायदा

कारोबार16,720 करोड़ रुपये, पीएमश्री स्कूल योजना के लिए 940 करोड़, छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकों के लिए 693 करोड़ की स्वीकृति?

कारोबार8th Pay Commission: 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में बढ़ोतरी तुरंत नहीं, अभी लगेगा समय

कारोबार143000 शिक्षामित्रों को 18000 और 24000 अनुदेशकों को मिलेंगे 17000 रुपये?, योगी सरकार पर 1138.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार, छात्र-छात्राओं को 25 लाख टैबलेट

कारोबारGold Rate Today: 7 अप्रैल 2026 को सोना हुआ सस्ता, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,51,765 प्रति 10 ग्राम