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प्रवर्तन निदेशालय ने एसटीसीएल के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में संपत्ति कुर्क की

By भाषा | Updated: October 14, 2021 23:24 IST

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नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र की स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसीएल) में कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग के एक मामले में 146 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।

मनी लाड्रिंग निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के अनुसार जारी एक आदेश के तहत एजेंसी ने संपत्तियों को कुर्क किया है और वे फ्यूचर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्यूचर एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित हैं।

कुर्क की गई 146.67 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक (बेंगलुरु और बेल्लारी) में स्थित है।

मनी लाड्रिंग का यह मामला कारोबार की आड़ में कथित ऋण धोखाधड़ी से जुड़ा है और बेंगलुरु पुलिस और सीबीआई द्वारा दर्ज की गई 2009 की दो प्राथमिकियों पर आधारित है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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