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गौतम थापर की जमानत अर्जी पर ईडी अपना रुख साफ करेः उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: November 30, 2021 15:31 IST

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नयी दिल्ली, 30 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 500 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में अवंता ग्रुप के प्रवर्तक गौतम थापर की जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अपना रुख साफ करने को कहा है।

न्यायाधीश मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय को थापर की जमानत अर्जी के आवेदन पर अगली सुनवाई के पहले अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करेगी।

थापर को धनशोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गत तीन अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने थापर और उनसे जुड़े कारोबारी प्रतिष्ठानों पर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था।

प्रवर्तन निदेशालय थापर की कंपनी अवंता रियल्टी और यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर एवं उनकी पत्नी के बीच संदिग्ध लेनदेन की जांच कर रहा है। कपूर और उनकी पत्नी पहले से ही निदेशालय की जांच के दायरे में हैं।

थापर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि निचली अदालत ने उनके मुवक्किल की जमानत अर्जी सिर्फ इस आशंका पर खारिज कर दी थी कि थापर देश छोड़कर जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि थापर को जमानत नहीं मिलने से उनके कई कारोबार पर असर पड़ रहा है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने थापर की जमानत अर्जी ठुकराते हुए कहा था कि आरोपी पर 500 करोड़ रुपये का काला धन सफेद करने के आरोप हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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