e-SHRAM card registration: एक करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण, 38 करोड़ को फायदा, आप भी कर सकते हैं अप्लाई
By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 19, 2021 20:29 IST2021-09-19T20:27:43+5:302021-09-19T20:29:20+5:30
e-SHRAM card registration: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने और उसका रखरखाव करने के वास्ते ई-श्रम पोर्टल शुरू किया।

श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड, कोविड-19 राहत योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना एवं बीड़ी श्रमिक कार्ड का वितरण किया गया।
e-SHRAM card registration: श्रम मंत्रालय ने रविवार को कहा कि असंगठित श्रमिकों के लिए बनाये गए ई-श्रम पोर्टल पर अबतक एक करोड़ से अधिक श्रमिक अपना पंजीकरण करा चुके है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर अबतक एक करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है और यह असंगठित श्रमिकों से जुड़ा देश का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। ई-श्रम पोर्टल पर प्रवासी कामगारों के पंजीकरण की सुविधा के लिए अभियान 26 अगस्त, 2021 को शुरू किया गया था जिसके बाद से बड़ी संख्या में श्रमिकों ने इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया गया है।
बयान के अनुसार पोर्टल के शुरू किये जाने के 24 दिनों में एक करोड़ श्रमिकों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। विभिन्न क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों का व्यापक डेटाबेस तैयार करने की दिशा में उठाया गया यह पहला कदम है। इसमें निर्माण, परिधान विनिर्माण, मछली पकड़ना, फुटकर विक्रेय, घरेलू काम, कृषि और संबद्ध वर्ग, परिवहन क्षेत्र आदि के असंगठित श्रमिक शामिल हैं।
आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, देश में अनुमानित रूप से 38 करोड़ असंगठित श्रमिक हैं, जिन्हें इस पोर्टल पर पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। ई-श्रम पोर्टल देश में 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का नि:शुल्क पंजीकरण करेगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के वितरण में मदद करेगा।
पिछले महीने के अंत में ई-श्रम पोर्टल शुरू किया था। सरकार ने पोर्टल पर पंजीकरण के इच्छुक श्रमिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर - 14434 भी जारी किया है। इस समूची कवायद का मकसद सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण है। पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को राज्य सरकारों के विभागों के साथ भी साझा किया जायेगा।
ई-श्रम पोर्टल पर प्रत्येक पंजीकृत असंगठित कामगार के लिए दो लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर का भी प्रावधान है। यदि पोर्टल पर पंजीकृत कोई कामगार दुर्घटना का शिकार होता है, तो मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता की स्थिति में दो लाख रुपये और आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर एक लाख रुपये दिए जायेंगे।