नयी दिल्ली, पांच फरवरी विवाद से विश्वास योजना के तहत 97,000 करोड़ रुपये के विवादित कर मामलों के निपटान की पेशकश की गयी है। सूत्रों ने कहा कि अबतक काफी समय से लंबित कुल मामलों में से 24.5 प्रतिशत विवादित मामलों को निपटान के लिये इसके तहत लाया गया है।
राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार अबतक 1,25,144 मामलों को विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत लाया गया है। यह कुल 5,10,491 विवादित मामलों का 24.5 प्रतिशत है। ये मामले विभिन्न अदालतों, मंचों पर लंबित थे।
उसने कहा, ‘‘योजना को लेकर जो लोगों की प्रतिक्रिया है, वह काफी उत्साहजनक है। अबतक 97,000 करोड़ रुपये से अधिक के विवादित मामलोंको निपटान के लिये लाया गया है।’’
विवाद से विश्वास योजना को प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना, 2016 (डीटीडीआरएस) के मुकाबले 15 गुना ज्यादा प्रतिक्रिया मिली है। वहीं जितनी राशि के मामलों का निपटान किया गया है, वह डीटीडीआरएस के मुकाबले 153 गुना अधिक है।
विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा करने की समयसीमा बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गयी है। वहीं विवादित कर भुगतान की तारीख 31 मार्च है।
प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास कानून, 2020 को 17 मार्च, 2020 को प्रभाव में आया। इसका मकसद विभिन्न अपीलीय मंचों पर लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों का समाधान करना है।
इसके तहत विवादित कर का 100 प्रतिशत तथा विवादित जुर्माना या ब्याज अथवा शुल्क का 25 प्रतिशत देकर मामले का निपटान किया जा सकता है।
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