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दिल्ली: अदालत ने जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 18 वर्षीय को अंतरिम जमानत दी

By भाषा | Updated: July 19, 2021 16:59 IST

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नयी दिल्ली, 19 जुलाई (पीटीआई) दिल्ली की एक अदालत ने महाराष्ट्र में दर्ज एक कथित जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 18 वर्षीय एक व्यक्ति को अंतरिम जमानत दी है, जो 2019 में अपराध के समय नाबालिग था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने कोविड-19 महामारी के हालात को देखते हुए विभिन्न शर्तों के तहत सात दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी।

आरोपी को 14 जुलाई को दिल्ली के रोहिणी इलाके से गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने आरोपी को जमानत अवधि के दौरान अपने बैंक खातों का संचालन नहीं करने, जांच में सहयोग करने और अदालत की अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजधानी से बाहर नहीं जाने को कहा गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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