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तीन अगस्त से बिना सामने आए कार्गो का मूल्यांकन शुरू करेंगे दिल्ली और मुंबई के सीमा शुल्क विभाग

By भाषा | Updated: August 2, 2020 15:40 IST

बेंगलुरू और चेन्नई में शुरू हो चुके पहले चरण की समीक्षा के बाद सामने आयी कुछ तकनीकी व प्रशासकीय दिक्कतों को दूर किया गया है।

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ठळक मुद्देदिल्ली और मुंबई के सीमा शुल्क विभाग सोमवार से कुछ आयातित सामानों का मूल्यांकन बिना सामने आये शुरू कर देंगे।बोर्ड की तैयारी है कि इस व्यवस्था को एक जनवरी 2021 से पूरे देश में शुरू कर दी जाये।

नई दिल्ली।दिल्ली और मुंबई के सीमा शुल्क विभाग सोमवार से कुछ आयातित सामानों का मूल्यांकन बिना सामने आये (फेसलेस) शुरू कर देंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने आठ जून 2020 को बेंगलुरु और चेन्नई में आयातित सामानों के लिये व्यक्तिगत संपर्क रहित (फेसलेस) मूल्यांकन योजना का पहला चरण शुरू किया था। बोर्ड की तैयारी है कि इस व्यवस्था को एक जनवरी 2021 से पूरे देश में शुरू कर दी जाये।

सीबीआईसी ने सीमा शुल्क एवं केंद्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्तों को एक पत्र में कहा है, ‘‘बोर्ड ने दिल्ली और मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र को शामिल कर तथा चेन्नई और बेंगलुरू में फेसलेस मूल्यांकन का दायरा बढ़ाकर तीन अगस्त 2020 से इस व्यवस्था की अखिल भारतीय शुरुआत का दूसरा चरण शुरू करने का निर्णय लिया है।’’

उसने कहा कि बेंगलुरू और चेन्नई में शुरू हो चुके पहले चरण की समीक्षा के बाद सामने आयी कुछ तकनीकी व प्रशासकीय दिक्कतों को दूर किया गया है। बोर्ड ने यह भी पाया है कि फेसलेस मूल्यांकन से प्रक्रिया सरल व तेज हुई है तथा मूल्यांकन में एकरूपता आयी है। सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 84 तथा 85 के तहत आने वाले सामानों को बेंगलुरू और चेन्नई में फेसलेस मूल्यांकन के पहले चरण में शामिल किया गया था। अब दूसरे चरण में दिल्ली और मुंबई को भी शामिल किया जा रहा है। अध्याय 84 और 85 के दायरे में कुछ मशीनें तथा बिजली के उपकरण आते हैं।

दूसरे चरण में अध्याय 89 से 92 तक और अध्याय 50 से 71 तक के सामानों को भी नयी व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है। अध्याय 89 से 92 तक के दायरे में जहाजों, नावों, संगीत उपकरणों, दीवाल घड़ी व कलाई घड़ी, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, चिकित्सा व शल्य चिकित्सा उपकरण आदि तथा इनके कल-पुर्जे आते हैं। अध्याय 50 से 71 तक के सामानों में कपड़े, कालीन, जूते-चप्पल, हेडगियर, छाता, सिरेमिक उत्पाद, कांच की वस्तुएं और मोती, कीमती या अर्ध कीमती पत्थर, नकली आभूषण आदि शामिल हैं।

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