कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने निदेशक मंडल की ‘ऑनलाइन’ बैठकों के लिये नियमों को आसान बनाया

By भाषा | Updated: June 17, 2021 19:53 IST2021-06-17T19:53:17+5:302021-06-17T19:53:17+5:30

Corporate Affairs Ministry eases rules for 'online' meetings of board of directors | कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने निदेशक मंडल की ‘ऑनलाइन’ बैठकों के लिये नियमों को आसान बनाया

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने निदेशक मंडल की ‘ऑनलाइन’ बैठकों के लिये नियमों को आसान बनाया

नयी दिल्ली, 17 जून कंपनियों के निदेशक मंडल अब वीडियो कांफ्रेन्स या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से होने वाली बैठकों में सालाना वित्तीय ब्योरा तथा विलय समेत अन्य मामलों में मंजूरी दे सकते हैं।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कोरोना वायरस महामारी के बीच आमने-सामने के बजाए ‘ऑनलाइन’ हो रही बैठकों को देखते हुए कंपनी कानून, 2013 के तहत संबंधित नियमों में संशोधन किया है। जो नियम संशोधित किये गये हैं, वे निदेशक मंडल की बैठक और उसकी शक्तियों से संबंधित हैं।

नांगिया एंडरसन एलएलपी भागीदार संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि कंपनी कानून हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित करने की अनुमति देता है, लेकिन वित्तीय ब्योरे को मंजूरी देने और बोर्ड की रिपोर्ट को मंजूरी देने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में भौतिक यानी आमने-सामने की बैठकों की आवश्यकता होती है।

उन्होंने कहा, ‘‘कोविड महामारी के कारण सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, एमसीए ने उन मामलों की सूची को समाप्त कर दिया है जो दृश्य-श्रव्य माध्यमों से संचालित किए जा सकते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस कदम से यह सुनिश्चित किया गया है कि कंपनियों के सामने आने वाली बाधाएं कम हों और और प्रौद्योगिकी की सहायता से व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाया जा सके।’’

इससे पहले, नियमों के तहत उन मामलों की एक सूची का उल्लेख किया गया था जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से कंपनी के निदेशक मंडल नहीं निपटा सकते थे।

इसके तहत वार्षिक वित्तीय ब्योरा, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, विलय, अधिग्रहण और कंपनी के अलग होने से संबंधित मामले तथा बही-खातों पर विचार के लिए लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करने की अनुमति नहीं थी।

अब ताजा संशोधन के साथ सूची समाप्त कर दी गयी है। इस संदर्भ में मंत्रालय ने 15 जून को कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकों और उसकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2021 अधिसूचित किया है।

झुनझुनवाला के मुताबिक अब सभी मामलों के लिये वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हो सकेगी और कंपनियों का कामकाज तेज गति से आगे बढ़ सकेगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Corporate Affairs Ministry eases rules for 'online' meetings of board of directors

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे