कोरोना वायरस लॉकडाउन: बंद के दौरान भी चलता रहेगा बैंक-बीमा का काम, जानें नए दिशा निर्देश
By भाषा | Updated: April 15, 2020 15:07 IST2020-04-15T15:04:43+5:302020-04-15T15:07:07+5:30
कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल से बढ़ाकर तीन मई 2020 कर दी है. इस दौरान लोगों को घऱ में रहने के लिए कहा गया है.

लोकमत फाइल फोटो
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (बंद) की बढ़ी अवधि के लिए नए दिशानिर्देश जारी करते हुए बुधवार (15 अप्रैल) को कहा कि बैंक और बीमा जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं से जुड़े काम पहले की तरह चलते रहेंगे। सरकार ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये पिछले महीने 25 मार्च को 21 दिन के बंद की घोषणा की थी, जिसकी समयसीमा 14 अप्रैल को समाप्त हो गयी। इस दौरान बैंकिंग व बीमा से संबंधित कार्यों को जारी रहने की छूट दी गयी थी। सरकार ने बंद को अब तीन मई तक के लिये बढ़ा दिया है।
गृह मंत्रालय ने नये दिशानिर्देशों में कहा, ‘‘उद्योग जगत को पर्याप्त नकदी तथा ऋण सहायता मुहैया कराते रहने के लिये रिजर्व बैंक, बैंक, एटीएम, बीमा कंपनियां तथा सेबी द्वारा अधिसूचित पूंजी व बांड बाजार खुले रहेंगे।’’ बैंकिंग परिचालन की मदद करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा प्रदाता, बैंकिंग प्रतिनिधि और एटीएम परिचालन तथा नकदी का प्रबंधन देखने वाली कंपनियां भी काम करती रहेंगी। मंत्रालय ने कहा कि जब तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को पूरा नहीं कर लिया जाता है, तब तक बैंकों की शाखाएं सामान्य समय के हिसाब से काम करती रहेंगी। स्थानीय प्रशासन बैंक शाखाओं को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करायेगा।
बैंक कर्मियों को खाताधारकों के बीच आपस में दूरी तथा भीड़ होने से रोकने में भी स्थानीय प्रशासन मदद मुहैया कराएगा। मंत्रालय ने कहा कि सेवा क्षेत्र के साथ ही राष्ट्रीय वृद्धि के लिये डिजिटल अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से ई-वाणिज्य कंपनियां, आईटी व इससे संबद्ध परिचालन, सरकारी गतिविधियों से जुड़े डेटा व कॉल सेंटर, ऑनलाइन अध्ययन-अध्यापन आदि को भी छूट रहेगी।