सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यों को लेकर गूगल के खिलाफ विस्तृत जांच के आदेश दिए
By भाषा | Updated: June 23, 2021 16:50 IST2021-06-23T16:50:07+5:302021-06-23T16:50:07+5:30

सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यों को लेकर गूगल के खिलाफ विस्तृत जांच के आदेश दिए
नयी दिल्ली 23 जून भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने देश में स्मार्ट टेलीविजन आपरेटिंग सिस्टम (परिचालन साफ्टवेयर प्रणाली) बाजार में कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों को लेकर गूगल के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया है।
एक शिकायत की समीक्षा करने के बाद आयोग ने पाया कि भारत में लाइसेंस योग्य स्मार्ट टीवी उपकरण परिचालन प्रणाली के लिए प्रासंगिक बाजार में गूगल प्रमुख है।
सीसीआई ने अपने 24 पन्नों के आदेश में कहा कि टाडा (टेलीसिजन ऐप वितरण समझौता) के तहत सभी गूगल एप्लिकेशन की प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य है जो स्मार्ट टीवी उपकरण निर्माताओं पर कोई अनुचित शर्तें थोपने जैसा है।
आयोग ने कहा, ‘‘यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4(2)(ए) का उल्लंघन है।’’
सीसीआई ने 22 जून के आदेश में कहा कि गूगल अधिनियम की धारा 4 (2) (ई) का उल्लंघन करता है और इन सभी पहलुओं की विस्तृत जांच की आवश्यकता है।
वहीं गूगल के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमें विश्वास है कि हमारे स्मार्ट टीवी लाइसेंसिंग कार्य सभी लागू प्रतिस्पर्धा कानूनों के अनुरूप हैं।
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