Budget 2026: केंद्रीय बजट में सीनियर सिटीजन पर फोकस, बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट सहित कई ऐलान शामिल
By अंजली चौहान | Updated: January 30, 2026 08:35 IST2026-01-30T08:35:20+5:302026-01-30T08:35:37+5:30
Budget Senior Citizens 2026: वरिष्ठ नागरिक एक सरल कर संरचना की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें उच्च बुनियादी छूट सीमाएं, स्वास्थ्य बीमा के लिए अधिक कटौती और मुद्रास्फीति के प्रभावों से खुद को बचाने के उपाय शामिल हों।

Budget 2026: केंद्रीय बजट में सीनियर सिटीजन पर फोकस, बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट सहित कई ऐलान शामिल
Budget Senior Citizens 2026: इस साल, केंद्रीय बजट में सरकार का फोकस सीनियर सिटिजन्स पर हो सकता है। पिछले साल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स पर फोकस किया था। इस बार, सीतारमण से उम्मीद है कि वह NPS पर बढ़े हुए टैक्स बेनिफिट्स और बुजुर्गों के लिए ज्यादा कवरेज वाली हेल्थ स्कीम की घोषणा करेंगी। सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी।
आसान टैक्स स्ट्रक्चर की उम्मीदें
एक्विलॉ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (टैक्स) राजर्षि दासगुप्ता ने कहा, “सीनियर सिटिजन्स एक आसान टैक्स स्ट्रक्चर की उम्मीद कर रहे हैं। वे ज़्यादा बेसिक छूट की लिमिट, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ज़्यादा डिडक्शन, और महंगाई के असर से बचाने के उपाय चाहते हैं।” एनालिस्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत, 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए कई तरह के डिडक्शन उपलब्ध हैं। इसके बावजूद, केंद्रीय बजट में बेसिक छूट की लिमिट में बढ़ोतरी से बुजुर्गों को काफी राहत मिलेगी।
ब्याज आय पर डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई जाएगी।
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80TTB के तहत, 60 से 80 साल के व्यक्तियों को सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट से 50,000 रुपये तक की ब्याज आय पर डिडक्शन क्लेम करने की अनुमति है। एनालिस्ट्स का कहना है कि केंद्रीय बजट 2026 में इस डिडक्शन लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। यह डिडक्शन सिर्फ़ पुराने इनकम टैक्स रिजीम के तहत उपलब्ध है। धारा 80D के तहत, सीनियर सिटिजन्स के लिए गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए। TCS और TDS दरों को भी कम किया जाना चाहिए। धारा 87A के तहत कैपिटल गेन्स पर भी रिबेट की अनुमति दी जानी चाहिए।
एनालिस्ट्स का कहना है कि कई सीनियर सिटिजन्स कैपिटल गेन्स के रूप में पैसिव इनकम कमाते हैं। हालांकि, कैपिटल गेन्स से होने वाले मुनाफे पर धारा 87A के तहत रिबेट के लिए योग्य नहीं हैं।
एनालिस्ट्स ने कहा, “उम्मीद है कि सरकार कैपिटल गेन्स से होने वाले ऐसे मुनाफे पर सीनियर सिटिजन्स को धारा 87A के तहत रिबेट का फायदा देगी।”
हेल्थ पॉलिसी पर सीनियर सिटिजन्स के लिए ज़्यादा डिडक्शन
NPS पर टैक्स बेनिफिट्स को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। फिलहाल, NPS के लिए डिडक्शन नए और पुराने दोनों इनकम टैक्स रिजीम में धारा 80CCD के तहत मिलते हैं। PB फिनटेक की रिटायरमेंट प्लानिंग विंग, पेंशनबाजार के हेड विश्वजीत गोयल ने कहा, "अगर नए इनकम टैक्स सिस्टम में भी NPS पर टैक्स बेनिफिट बढ़ाए जाते हैं, तो इससे लॉन्ग-टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स को बढ़ावा मिलेगा।" एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि सीनियर सिटिजन्स के लिए हेल्थ पॉलिसी पर मौजूदा डिडक्शन लिमिट बहुत कम है और इसे जल्द ही बढ़ाने की ज़रूरत है।