जॉनसन एंड जॉनसन को राहत, बेबी पाउडर बनाने और बेचने की अनुमति, उच्च न्यायालय ने कहा-कंपनी का लाइसेंस रद्द करना आदेश सख्त

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 11, 2023 02:46 PM2023-01-11T14:46:44+5:302023-01-11T14:47:36+5:30

बंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की पीठ ने कंपनी को बेबी पाउडर का उत्पादन करने, उसका वितरण करने तथा उसे बेचने की अनुमति दे दी।

Bombay High Court said Relief Johnson & Johnson permission manufacture and sell baby powder order canceling company's license strict | जॉनसन एंड जॉनसन को राहत, बेबी पाउडर बनाने और बेचने की अनुमति, उच्च न्यायालय ने कहा-कंपनी का लाइसेंस रद्द करना आदेश सख्त

कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी मानकों को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Highlightsसरकार के दो आदेशों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर यह आदेश पारित किया।20 सितंबर, 2022 को बेबी पाउडर के निर्माण और बिक्री को तुरंत रोकने का आदेश था। कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी मानकों को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुंबईः बंबई उच्च न्यायालय ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को अपना बेबी पाउडर बनाने, उसका वितरण करने और बेचने की अनुमति देते हुए बुधवार को, कंपनी का लाइसेंस रद्द करने के महाराष्ट्र सरकार के आदेश को सख्त बताया तथा उसे खारिज कर दिया।

 

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की पीठ ने कंपनी को बेबी पाउडर का उत्पादन करने, उसका वितरण करने तथा उसे बेचने की अनुमति दे दी। पीठ ने कंपनी की राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर यह आदेश पारित किया।

राज्य सरकार के दो आदेशों में से एक, एक 15 सितंबर, 2022 को कंपनी का लाइसेंस रद्द करना और दूसरा 20 सितंबर, 2022 को बेबी पाउडर के निर्माण और बिक्री को तुरंत रोकने का आदेश था। व्यवस्था देते हुए पीठ ने कहा कि कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी मानकों को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी एक उत्पाद में इनका मामूली विचलन होने पर पूरी उत्पादन प्रक्रिया को बंद करना उचित नहीं लगता।

अदालत ने आदेश में कहा ‘‘कार्यकारी एक चींटी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या यह हमेशा अपरिहार्य है कि जब किसी उत्पाद का, (निर्धारित मानदंडों से) विचलन या गैर-अनुपालन का एक मामला हो, तो नियामक प्राधिकरण के पास एकमात्र विकल्प, उत्पादन करने वाली कंपनी का लाइसेंस रद्द कर देना होता है ?

पीठ ने कहा ‘‘यह हमें सख्त प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि कार्यकारी कार्रवाई में खामी अथवा अतार्किकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि एफडीए (राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन) ने याचिकाकर्ता कंपनी के किसी अन्य उत्पाद के लिए या किसी अन्य कंपनी के लिए इस तरह का कड़ा रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय ने अपनी व्यवस्था में सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया और कंपनी को बेबी पाउडर उत्पादों के निर्माण, वितरण और बिक्री की अनुमति दे दी।

Web Title: Bombay High Court said Relief Johnson & Johnson permission manufacture and sell baby powder order canceling company's license strict

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