लाइव न्यूज़ :

जीसीपीएल के निदेशक मंडल से हटेंगे आदि गोदरेज, मानद चेयरमैन बने रहेंगे

By भाषा | Updated: August 4, 2021 22:20 IST

Open in App

नयी दिल्ली चार अगस्त जाने-माने उद्योगपति और गोदरेज समूह के चेयरमैन आदि गोदरेज अगले महीने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जीसीपीएल) के निदेशक मंडल से हट जाएंगे।

कंपनी की तरफ से बुधवार को जारी बयान के अनुसार 30 सितंबर को निदेशक मंडल से हटने के बाद वह जीसीपीएल के मानद चेयरमैन बने रहेंगे।

कंपनी का 17 साल तक नेतृत्व करने के बाद 79 वर्षीय उद्योगपति आदि गोदरेज ने जीसीपीएल की कमान वर्ष 2017 में अपनी छोटी बेटी निसाबा गोदरेज को सौंप दी थी। निसाबा 11 हजार करोड़ रुपये के कारोबार वाली कंपनी की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं।

आदि ने कहा, ‘‘गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है। निरंतर मार्गदर्शन के लिए मैं हमारे निदेशक मंडल का आभारी हूं।’’

उन्होंने कहा कि कंपनी की जड़े बहुत मजबूत है और उन्हें पूरा विश्वास है कि निसाबा और टीम हमारे सभी पक्षों के लिए अधिक टिकाऊ, दीर्घकालिक मूल्य बनाना जारी रखेंगे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतVIDEO: खाटू श्याम मंदिर पहुंचे CM धामी, बोले - अब बंगाल में आएगा बड़ा बदलाव!

भारत'लुटेरी सरकार को जवाब...,' तमिलनाडु में गरजे सीएम डॉ. मोहन, देखें उनके अंदाज के Photos

भारतVIDEO: 'मोदी लोगों को डरा रहे हैं', मल्लिकार्जुन खरगे का बयान, फिर आई सफाई

बॉलीवुड चुस्कीVIDEO: उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर भावुक हुए अनुपम खेर, शेयर किया खास अनुभव

ज़रा हटकेVIDEO: चलती ट्रेन में मोबाइल छीनने आया चोर, महिला ने चोर को रंगे हाथों दबोचा

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारGold Rate Today: 21 अप्रैल 2026 को सोना हुआ सस्ता, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,56,405 प्रति 10 ग्राम

कारोबारPetrol-Diesel Price Today: गाड़ी की टंकी फुल कराने से पहले देख लें आज का ताजा रेट चार्ट, पढ़ें 21 अप्रैल की लेटेस्ट रेट लिस्ट

कारोबारGold Rate Today: 20 अप्रैल 2026 को सोना हुआ सस्ता, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,56,555 प्रति 10 ग्राम

कारोबारPetrol, Diesel Prices Today: दिल्ली से मुंबई तक, पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमतों में क्या हुआ बदलाव? यहाँ देखें लिस्ट

कारोबारसाइबर ठगी के मामलों में ग्राहक को नहीं ठहरा सकते जिम्मेदार