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Aadhaar- PAN Card Link Status: जल्दी करें आधार-पैन कार्ड लिंक कराएं, आपके पास कुछ दिन बाकी, फटाफट फोन से कर सकते हैं लिंक, जानें प्रोसेस

By सतीश कुमार सिंह | Updated: March 27, 2023 21:56 IST

Aadhaar- PAN Card Link Status: आयकर विभाग ने कहा कि 31 मार्च तक आधार को स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ जरूर जोड़ लें।

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ठळक मुद्देआधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा में केवल 4-5 दिन बाकी है। 31 मार्च, 2023 तक 1000 रुपये का जुर्माना लगता है।

Aadhaar- PAN Card Link Status:आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कराने में केवल 4-5 दिन बाकी है। आप स्मार्टफोन से इस काम को कर सकते हैं। 1000 रुपये का भुगतान करके इसे कर सकते हैं। 31 मार्च के बाद 10000 रुपये का भुगतान करना होगा। नहीं जोड़ने पर 'निष्क्रिय' घोषित कर दिया जाएगा।

आयकर विभाग ने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार कार्ड को आप लैपटॉप और टैबलेट से भी कर सकते हैं।

आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा में केवल 4-5 दिन बाकी है। यह जांचना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका पैन और आधार कार्ड पहले से लिंक हैं या नहीं। पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहने पर 31 मार्च, 2023 तक 1000 रुपये का जुर्माना लगता है।

पैन-आधार लिंकिंग स्थिति की जांच कैसे करें?

यदि आप पहले से ही पैन और आधार को लिंक कर चुके हैं और उसकी स्थिति जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: https://www.incometax.gov.in/iec /foportal/

पृष्ठ के बाईं ओर "क्विक लिंक्स" पर क्लिक करें, फिर "लिंक आधार स्थिति" चुनें।

अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।

"व्यू लिंक आधार स्टेटस" पर क्लिक करें।

यदि आपका आधार नंबर दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आपका पैन और आधार कार्ड पहले से लिंक हैं।

अन्यथा, आपको उन्हें लिंक करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

पैन-आधार लिंकिंग पेनल्टी शुल्क का भुगतान कैसे करें?

अगर आपका पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप इसे 31 मार्च 2023 तक केवल 1000 रुपये का जुर्माना देकर लिंक करा सकते हैं।

नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन में "लिंक आधार" पर क्लिक करें।

ओटीपी प्राप्त करने के लिए अपना पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

ओटीपी सत्यापन के बाद, आपको ई-पे टैक्स पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

आयकर टाइल पर "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें, 2023-24 के रूप में आयु का चयन करें और "अन्य रसीदें (500)" के रूप में भुगतान का प्रकार चुनें, और फिर "जारी रखें" पर क्लिक करें।

आधार पैन लिंकेज के लिए विलंब शुल्क भुगतान करने के लिए आपको आकलन वर्ष 2023-24 का चयन करना होगा।

जुर्माना शुल्क चुकाने के बाद पैन-आधार को कैसे लिंक करें?

दंड का भुगतान करने के बाद अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आयकर वेबसाइट पर लॉग इन करें।

डैशबोर्ड के प्रोफाइल सेक्शन के तहत "लिंक आधार से पैन" विकल्प पर जाएं और "लिंक आधार" पर क्लिक करें।

पैन आधार लिंकिंग यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) द्वारा जारी आपके पैन (स्थायी खाता संख्या) और आधार (विशिष्ट पहचान संख्या) को जोड़ने की प्रक्रिया है।

पैन आधार लिंकिंग क्यों महत्वपूर्ण है?

पैन आधार लिंकिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यह सुनिश्चित करके कर चोरी को रोकने में मदद करता है कि किसी व्यक्ति का पैन उनके आधार से जुड़ा हुआ है, जो एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है। यह आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में भी मदद करता है और सरकार के लिए व्यक्तियों की पहचान को सत्यापित करना आसान बनाता है।

क्या पैन आधार लिंक करना अनिवार्य है?

हां, पैन और आधार रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए पैन आधार लिंक करना अनिवार्य है। 1000 रुपये का जुर्माना शुल्क देकर पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 है। आप आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।

टॅग्स :आधार कार्डपैन कार्डभारत सरकारNirmal Sitharaman
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