New Traffic Rules: महाराष्ट्र में नया मोटर वाहन कानून फिलहाल स्थगित
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: September 12, 2019 09:21 IST2019-09-12T09:21:11+5:302019-09-12T09:21:11+5:30
मोदी सरकार ने मोटर वाहन कानून में संशोधन कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने और कड़ी सजा का प्रावधान किया है.

New Traffic Rules: महाराष्ट्र में नया मोटर वाहन कानून फिलहाल स्थगित
राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और कड़ी सजा के प्रावधान वाला नया मोटर वाहन कानून फिलहाल राज्य में लागू नहीं किया जाएगा.
महाराष्ट्र में दो वर्ष पूर्व ही जुर्माने की राशि बढ़ाई गई थी. इसके अलावा केंद्र के नए कानून में जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोत्तरी से जनता में तीव्र रोष व्याप्त है. इसलिए जुर्माना बढ़ाने के संदर्भ में जब तक राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं की जाती तब तक इस पर अमल नहीं किया जाएगा. पुरानी प्रणाली से ही जुर्माना वसूल किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मोटर वाहन कानून में संशोधन कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने और कड़ी सजा का प्रावधान किया है.
जुर्माने की भारी राशि की वजह से लोगों में काफी रोष है. इसलिए हमने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मांग की है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और कानून में जो उचित हो वह बदलाव किया जाए.
राज्य में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से 1988 के मोटर वाहन कानून के अनुसार जुर्माना वसूला जाता था. लेकिन, जुर्माने की राशि बहुत ही कम होने के कारण वाहन चालक कोई परवाह नहीं करते थे.
इसलिए राज्य सरकार ने अपने अधिकार का उपयोग कर 2016 में जुर्माने की राशि बढ़ा दी थी.