Lok Sabha Elections 2024: पीएम मोदी के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक की मांग करने वाली याचिका खारिज, देवी-देवताओं के नाम पर वोट का मामला
By सतीश कुमार सिंह | Published: April 29, 2024 03:13 PM2024-04-29T15:13:40+5:302024-04-29T15:47:08+5:30
Lok Sabha Elections 2024: दिल्ली उच्च न्यायालय ने देवी-देवताओं के नाम पर कथित रूप से वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चुनाव लड़ने से छह साल के लिए अयोग्य ठहराने का आग्रह करने वाली याचिका को खारिज किया है।
Lok Sabha Elections 2024: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को उनके हालिया कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर "भगवान और पूजा स्थल" के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने के लिए छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पीएम ने भाषण दिया था। हाई कोर्ट (High Court) ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा तब खटखटाया था।
"पूरी तरह गलत धारणा"
— बार & बेंच - Hindi Bar & Bench (@Hbarandbench) April 29, 2024
दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित तौर पर देवताओ और पूजा स्थलो के नाम पर वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसी भी चुनाव में भाग लेने से 6 साल का प्रतिबंध की मांग वाली याचिका खारिज की#DelhiHighCourt#NarendraModi@narendramodi#LokSabhaElections2024📷 pic.twitter.com/8wxzFJYo5G
याचिकाकर्ता का मानना है कि एमसीसी का उल्लंघन हुआ है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने आदेश में कहा कि यह पूर्णतः अनुचित है। कांग्रेस ने राजस्थान में एक चुनावी रैली में मुसलमानों पर 'घुसपैठिए' वाली टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग का रुख किया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में प्रधानमंत्री मोदी पर देवी-देवताओं के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की मांग की गयी थी।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता आनंद एस जोंधले ने अपनी याचिका में अदालत से देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर वोट मांगने के लिए मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था।
आनंद एस जोंधले का कहना है कि मोदी ने चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और यह भारतीय दंड संहिता तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपराध है। देश में इस समय लोकसभा चुनाव हो रहे हैं।