पाकिस्तान: इमरान खान को है सुरक्षा का खतरा, अदालत ने मुकदमा जेल में ही चलाते रहने का फैसला किया
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 28, 2023 18:04 IST2023-11-28T18:02:38+5:302023-11-28T18:04:00+5:30
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष खान (71) 26 सितंबर से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं जहां पिछले सप्ताह तक उनके खिलाफ उच्च सुरक्षा वाली जेल में ही सुनवाई चल रही थी।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने मंगलवार, 28 नवंबर को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मुकदमा जेल में ही चलाते रहने का फैसला किया। अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए उन्हें सामान्य अदालत में होने वाली सुनवाई के लिए पेश नहीं किया था।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष खान (71) 26 सितंबर से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं जहां पिछले सप्ताह तक उनके खिलाफ उच्च सुरक्षा वाली जेल में ही सुनवाई चल रही थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कार्यवाही को अनुचित करार देते हुए इसके खिलाफ व्यवस्था दी थी।
विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुअल हसनत जुल्करनैन ने मंगलवार को इस्लामाबाद स्थित फेडरल ज्यूडीशियल कॉम्प्लैक्स में सुनवाई की अध्यक्षता की। सुरक्षा कारणों से अधिकारियों ने खान को सुनवाई के लिए प्रस्तुत नहीं किया। अधिकारियों द्वारा अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, "यह सूचना दी गई है कि पीटीआई अध्यक्ष को एक गंभीर स्तर का सुरक्षा जोखिम है।"
खान नवंबर 2022 में पंजाब प्रांत में एक चुनावी रैली में उन पर हुए जानलेवा हमले में बच गए थे। रिपोर्ट के अनुसार खुफिया एजेंसियों और जेल अधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री को खतरे की गंभीरता पर जोर देते हुए चिंता जताई है। पिछले सप्ताह न्यायाधीश ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को मामले में सुनवाई के लिए फेडरल ज्यूडीशियल कॉम्प्लैक्स में पेश किया जाए। कुरैशी (67) को भी उक्त मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह भी अडियाला जेल में बंद हैं।
इमरान खान और कुरैशी ने खुद को बेगुनाह बताया है। मामले में सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने अगली सुनवाई में दोनों के खिलाफ मुकदमा जेल में खुली अदालत में चलाने की मंजूरी दी। मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी।
इसके अलावा भी इमरान खान पर कई मामले चल रहे हैं। इमरान खान (71) विभिन्न मामलों में 26 सितंबर से रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली जेल में हैं। इनमें से एक अल-कादिर ट्रस्ट मामला करीब 50 अरब रुपये के लेन देन से जुड़ा है जिसे ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने एक पाकिस्तानी कारोबारी से वसूलने के बाद पाकिस्तान हस्तांतरित किया था। खान उस वक्त प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस रकम को राष्ट्रीय कोषागार में जमा करने के बजाय कारोबारी को इस रकम को कुछ साल पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा उस पर लगाए गए 450 अरब रुपये के जुर्माने के आंशिक भुगतान के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। कारोबारी ने इसके बदले खान एवं उनकी पत्नी बुशरा बीबी द्वारा गठित एक ट्रस्ट को पंजाब के झेलम जिले में सोहावा इलाके में अल-कादिर यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए करीब 57 एकड़ जमीन कथित रूप से उपहार में दी थी।