हरियाणा: नौकरी खोज रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा 75 फीसदी का आरक्षण

By अमित कुमार | Published: March 2, 2021 06:40 PM2021-03-02T18:40:41+5:302021-03-02T19:58:00+5:30

हरियाणा के राज्‍यपाल सत्यदेव नायारण आर्या ने मंगलवार को राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। जिसके तहत अब हरियाणा के युवाओं को अपने राज्य में आसानी से नौकरी मिल सकेगी।

Haryana To Reserve 75 percent Jobs In Private Sector For Locals Says Minister | हरियाणा: नौकरी खोज रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा 75 फीसदी का आरक्षण

(फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

Highlightsहरियाणा में नौकरी खोज रहे स्थानीय युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है।राज्य के युवाओं को अब प्राइवेट सेक्टर में 25 प्रतिशत तक का आरक्षण प्रदान किया जाएगा।उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने य़ह जानकारी दी।

नौकरी पाना आज के समय में युवाओं के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। सरकारी ही नहीं प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को आसानी से नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने अपने राज्या के युवाओं को बड़ी राहत दी है। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के युवाओं के लिए एक बिल पास किया है जिसके तहत अब उन्हें नौकरी खोजने में आसानी होगी। 

दरअसल, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाने के लिए राज्य के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण देने के बिल को राज्यपाल ने आज मंजूरी दे दी है। सरकार जल्द ही अब इसकी अधिसूचना जारी कर देगी। राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की घोणषा की। वहीं उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी इस पर खुशी जाहिर करते हुए इसे राज्य के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका बताया। 

हरियाणा विधानसभा में पिछले साल नवंबर में ही हरियाणा के लोगों को राज्य की 75% निजी नौकरियों में आरक्षण देने का बिल पारित किया गया था। आखिरकार अब राज्‍यपाल ने इस पर स्वीकृति दे दी है। इस बिल के तहत एक बात तो साफ हो गई है कि अब हरियाणा में आने वाले समय में जितना भी रोज़गार आएगा उसमें राज्य के युवाओं को तीन चौथाई आरक्षण प्राप्त होगा। 

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक,2020 निजी क्षेत्र की उन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा का प्रावधान करता है, जिनमें मासिक वेतन 50,000 रुपये से कम हो। विधेयक के मुताबिक यह कोटा शुरूआत में 10 साल तक लागू रहेगा। विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं। विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है।

इस कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वह कम से कम 15 साल राज्य में रहा हो। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से मिली विधेयक को मंजूरी को हरियाणा के युवाओं के लिए सर्वाधिक खुशी का क्षण बताया है। जजपा नेता ने फरीदाबाद में कहा, ‘‘इस नये कानून पर नियमों को जल्द ही बनाया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

Web Title: Haryana To Reserve 75 percent Jobs In Private Sector For Locals Says Minister

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