LS Elections 2024: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन और अन्य भत्ते क्या हैं? यहां जानें पूरा विवरण

By रुस्तम राणा | Published: April 15, 2024 06:47 PM2024-04-15T18:47:35+5:302024-04-15T18:47:35+5:30

चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। जबकि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं। 

What are salary and other perks of Election Commissioner of India? Details here | LS Elections 2024: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन और अन्य भत्ते क्या हैं? यहां जानें पूरा विवरण

LS Elections 2024: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन और अन्य भत्ते क्या हैं? यहां जानें पूरा विवरण

Highlightsवर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैंजबकि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैंइनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है

Lok Sabha Elections 2024: जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का दर्जा बरकरार रखने में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट होती जा रही है। भारत के चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का हिस्सा होते हैं, जिसे देश में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। जबकि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं। 

चुनाव आयुक्त का वेतन और भत्ते 

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो चुनाव आयुक्तों का मुआवजा और भत्ते भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर हैं। इनका वर्तमान वेतन 350,000 रुपये प्रति माह है। इन्हें स्वयं, पति/पत्नी और परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए एक वर्ष में तीन अवकाश यात्रा रियायतें मिलती हैं। साथ ही 34000/- रुपये का मासिक सत्कार भत्ता मिलता है जो पूरी तरह से कर मुक्त होता है। सीईसी और ईसी चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 की धारा 3 के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। इनका कार्यकाल शामिल होने की तारीख से 6 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक होता है।

चुनाव आयुक्त की भूमिका और शक्तियाँ

संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा सशक्त भारत का चुनाव आयोग राष्ट्रीय, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए निष्पक्ष चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका अधिकार विभिन्न स्तरों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने तक फैला हुआ है। चुनाव आयुक्त आमतौर पर भारतीय सिविल सेवा के सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों से युक्त, आयोग सामूहिक निर्णय लेने के आधार पर काम करता है, जिसमें तीन आयुक्तों के बीच बहुमत की राय के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

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