Supreme Court On Arvind Kejriwal: 'उन्हें पहले या बाद में गिरफ्तार किया जा सकता था' अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

By धीरज मिश्रा | Published: May 10, 2024 06:16 PM2024-05-10T18:16:26+5:302024-05-10T18:19:36+5:30

Supreme Court On Arvind Kejriwal: दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में एक अप्रैल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए शुक्रवार का दिन खुशियां लेकर आया।

Supreme Court Arvind Kejriwal granted bail Lok Sabha elections money laundering case Delhi excise policy | Supreme Court On Arvind Kejriwal: 'उन्हें पहले या बाद में गिरफ्तार किया जा सकता था' अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

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Highlightsसुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले या बाद में केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते थेकोर्ट ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया हैकेजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है

Supreme Court On Arvind Kejriwal: दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में एक अप्रैल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए शुक्रवार का दिन खुशियां लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल तिहाड़ से निकलकर अब लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे।

केजरीवाल को एक जून तक अंतिरम जमानत मिली है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। बताते चले कि लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आएंगे। वहीं, मौजूदा समय में लोकसभा चुनाव के लिए तीन चरण के मतदान हो चुके हैं और चार चरण का मतदान बाकी है। केजरीवाल दिल्ली-पंजाब-कुरुक्षेत्र की 18 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार करेंगे। बहरहाल, शुक्रवार को जब उन्हें अंतरिम जमानत मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने इस बात पर जोर दिया कि केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं और उनसे समाज को कोई खतरा नहीं है।

अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय पार्टियों में से एक के नेता हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 21 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच पिछले 1.5 साल से चल रही है, लेकिन केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से कुछ दिन पहले मार्च में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने ईसीआईआर अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी, जबकि मुख्यमंत्री को इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने कहा कि उन्हें पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था। या उसके बाद लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

Web Title: Supreme Court Arvind Kejriwal granted bail Lok Sabha elections money laundering case Delhi excise policy

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