राघव चड्ढा की राज्यसभा सदस्यता बहाल, आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत
By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: December 4, 2023 15:08 IST2023-12-04T15:05:06+5:302023-12-04T15:08:48+5:30
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का राज्यसभा से निलंबन सोमवार को रद्द कर दिया है।

फाइल फोटो
नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का राज्यसभा से निलंबन सोमवार को रद्द कर दिया है।
आप सांसद चड्ढा की सदस्यता संसद के मानसून सत्र के दौरान सपापति द्वारा निलंबित की गई थी। उनके खिलाफ भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने संसद से निलंबन का प्रस्ताव लाया गया था।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार राघव चड्ढा के निलंबन मामले पर चर्चा के लिए आज दोपहर संसद में राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई।
इस संबंध में सांसद राघव चड्ढा ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण मेरा बतौर राज्यसभा सांसद निलंबन रद्द कर दिया गया है। मुझे सदन में एक प्रस्ताव के माध्यम से सदन से निलंबित किया गया था और 115 दिनों तक मैं राज्यसभा से निलंबित रहा। इस कारण से मैं निलंबन के दौरान लोगों के सवाल संसद में नहीं पूछ सका। आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा सभापति को धन्यवाद देता हूं।''
मालूम हो कि सांसद राघव चड्ढा को शिकायतों के बाद "विशेषाधिकार के उल्लंघन" के लिए इस साल 11 अगस्त को उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने पांच राज्यसभा सांसदों का नाम प्रवर समिति में शामिल करने से पहले उनकी सहमति नहीं ली थी।
उन्हें तब तक निलंबित कर दिया गया था जब तक कि विशेषाधिकार समिति ने राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव में पांच सांसदों के जाली हस्ताक्षर करने के आरोप पर अपनी जांच रिपोर्ट न पेश कर दे।
वहीं मामले में राघव चड्ढा ने अपने निलंबन को स्पष्ट रूप से अवैध और कानूनी अधिकारों के खिलाफ बताया था। राघव ने राज्यसभा से निलंबन का विरोध करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने चड्ढा को जगदीप धनखड़ से मिलने और बिना शर्त माफी मांगने को कहा था। इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उम्मीद जताई कि अध्यक्ष जगदीप धनखड़ मामले पर "सहानुभूतिपूर्ण" दृष्टिकोण अपनाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राघव चड्ढा के वकील के बयान दर्ज किया कि बतौर सांसद राघव चड्ढा काइरादा नहीं था कि वो सदन की गरिमा को प्रभावित करें और वह राज्यसभा सभापति से मिलने का समय मांगेंगे ताकि वह बिना शर्त माफी मांग सकें।