NewsClick case: संपादक प्रबीर पुरकायस्थ, एचआर प्रमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस
By मनाली रस्तोगी | Published: October 19, 2023 12:05 PM2023-10-19T12:05:17+5:302023-10-19T12:10:39+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ, उनके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और वेबसाइट के मानव संसाधन प्रमुख (एचआर) अमित चक्रवर्ती द्वारा राष्ट्र-विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए कथित चीनी फंडिंग पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की है।
Supreme Court issues notice to Delhi police on pleas filed by Newsclick founder and Editor-in-Chief Prabir Purkayastha and website's human resources head Amit Chakraborty challenging their arrest under Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) over alleged Chinese funding to…
— ANI (@ANI) October 19, 2023
दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ ने 13 अक्टूबर को पुरकायस्थ तथा पोर्टल के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और उसके बाद पुलिस हिरासत में भेजे जाने के मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। इससे पहले निचली अदालत ने 10 अक्टूबर को उन्हें दस दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
उनके खिलाफ प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि भारत की "संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने" और देश में असंतोष पैदा करने के लिए समाचार पोर्टल को चीन से बड़ी राशि मिली थी। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए पुरकायस्थ ने 'पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज़्म' (पीएडीएस) समूह के साथ मिलकर साजिश रची थी।
(भाषा इनपुट के साथ)