Electoral Bond: चुनाव आयोग ने इस बार बांड संख्या के साथ चुनावी बांड डेटा प्रकाशित किया
By रुस्तम राणा | Published: March 21, 2024 07:53 PM2024-03-21T19:53:34+5:302024-03-21T19:56:51+5:30
Electoral Bond Data इस डेटा में बांड नंबर शामिल हैं जो दानदाताओं को उन राजनीतिक दलों के साथ मिलान करने में सक्षम बनाएंगे जिन्हें उन्होंने दान दिया है।
नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उसे दिया गया पूरा चुनावी बांड डेटा प्रकाशित किया। इस डेटा में बांड नंबर शामिल हैं जो दानदाताओं को उन राजनीतिक दलों के साथ मिलान करने में सक्षम बनाएंगे जिन्हें उन्होंने दान दिया है। एक बयान में कहा गया, "चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बांड पर एसबीआई से 'जैसा है जहां है' के आधार पर डेटा अपलोड किया है।"
डेटा के दो सेट - राजनीतिक दलों द्वारा मोचन के विवरण के 552 पृष्ठ और दाताओं के विवरण के 386 पृष्ठ - शीर्ष अदालत के आदेशों के अनुरूप अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक खरीदे और भुनाए गए चुनावी बांड को कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है।
In compliance of Hon’ble Supreme Court's directions, SBI has provided data pertaining to electoral bonds to ECI today ie March 21, 2024.
— Spokesperson ECI (@SpokespersonECI) March 21, 2024
ECI has uploaded it on its website as received from SBI on “as is where is basis”. The data is available at this link https://t.co/VTYdeSKJmI
इस योजना ने दानदाताओं को गुमनाम रहने की अनुमति दी। अदालत ने एसबीआई को गुरुवार शाम पांच बजे तक दानदाताओं और पार्टियों से संबंधित सभी विवरण उपलब्ध कराने को कहा था। पहले दिन में अदालत को सौंपे गए एक हलफनामे में, एसबीआई ने कहा था, “एसबीआई अब जानकारी का खुलासा कर रहा है (पहले से ही खुलासा के साथ) जो दिखाएगा: ए) बांड के खरीदार का नाम; बी) बांड का मूल्यवर्ग और विशिष्ट संख्या; ग) उस पक्ष का नाम जिसने बांड भुनाया है; घ) राजनीतिक दलों के बैंक खाता संख्या के अंतिम चार अंक; ई) भुनाए गए बांड का मूल्यवर्ग और संख्या।
SBI informs Supreme Court that it has provided all details regarding electoral bonds to the Election Commission of India in terms of the court’s order. Details provided include the following. @IndianExpresspic.twitter.com/PpmgXRZNRZ
— Ananthakrishnan G (@axidentaljourno) March 21, 2024