Arvind Kejriwal Supreme Court Hearing Live Updates: हम नहीं चाहते अंतरिम जमानत दी जाए तो आप सरकारी कामकाज करें, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम से कहा...
By सतीश कुमार सिंह | Published: May 7, 2024 01:28 PM2024-05-07T13:28:57+5:302024-05-07T13:30:15+5:30
Arvind Kejriwal Supreme Court Hearing Live Updates: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई शुरू की।
Arvind Kejriwal Supreme Court Hearing Live Updates: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगामी चुनावों के कारण मुख्यमंत्री केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनने पर विचार कर सकता है। 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा।
SC to pronounce at 2 pm its order on interim bail to Delhi CM Arvind Kejriwal. pic.twitter.com/ukvleNqeqO
— Press Trust of India (@PTI_News) May 7, 2024
न्यायालय ने केजरीवाल से कहा कि अगर आप सरकारी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो यह हितों का टकराव होगा और हम ऐसा नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि यदि आपको अंतरिम जमानत दी जाए तो आप सरकारी कामकाज करें। ईडी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के संबंध में सुनवाई को लेकर न्यायालय की राय का विरोध किया और कहा कि अदालत नेताओं के लिए अलग श्रेणी नहीं बना सकती।
#WATCH | Delhi BJP workers and leaders protest against Delhi CM Arvind Kejriwal, at ITO in Delhi.
— ANI (@ANI) May 7, 2024
Delhi BJP chief Virendraa Sachdeva is leading the protest. pic.twitter.com/5gPS71Zc1b
न्यायालय ने ईडी से कहा कि यह असाधारण परिस्थिति है क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, उनकी अंतरिम जमानत पर विचार करना होगा। केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के संबंध में दलीलों पर सुनवाई करेंगे क्योंकि वह निर्वाचित नेता हैं और उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की जरूरत है।
अरविंद केजरीवाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान सात-सितारा होटल में ठहरे थे, उनके कुछ बिल का भुगतान दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने किया था। उच्चतम न्यायालय ने जांच में देरी पर ईडी से सवाल किया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गवाहों, आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए। शुरुआत में अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में जांच के केंद्र में नहीं थे, उनकी भूमिका बाद में स्पष्ट हुई।
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में ईडी द्वारा जांच में लिए गए समय पर सवाल उठाया और कहा कि उसने चीजों को सामने लाने में दो साल लगा दिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को ईडी की ओर से पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की ओर से एक नोट दिया गया जिसमें उन्होंने केजरीवाल की इस दलील का विरोध किया कि जांच एजेंसी ने सरकारी गवाहों के बयानों को दबाया है।
न्यायालय ने ईडी से दिल्ली आबकारी नीति घोटाले पर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और बाद की केस फाइलों को पेश करने को कहा। न्यायालय ने ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले की केस फाइल भी मांगीं। केजरीवाल को इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध उनकी याचिका पर जवाब मांगा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है और केजरीवाल के बार-बार समन की अवहेलना करने के बाद ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं।