लिट्टे सदस्यों की याद में कार्यक्रम आयोजित करने से संबंधित याचिकाएं खारिज
By भाषा | Updated: November 20, 2020 22:50 IST2020-11-20T22:50:42+5:302020-11-20T22:50:42+5:30

लिट्टे सदस्यों की याद में कार्यक्रम आयोजित करने से संबंधित याचिकाएं खारिज
कोलंबो, 20 नवंबर श्रीलंका के एक उच्च न्यायालय ने अलग तमिल देश के लिये उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में 30 साल तक चले सशस्त्र अभियान के दौरान मारे गए लिट्टे सदस्यों की याद में होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने से, पुलिस को रोकने संबंधी याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के नायकों की याद में चार दिवसीय कार्यक्रमों के आयोजन की योजना है, जो 25 नवंबर से शुरू होंगे।
वावुनिया और मन्नार की मजिस्ट्रेट अदालतों ने बृहस्पतिवार को कार्यक्रमों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। लगभग 13 लोगों को कार्यक्रम आयोजित करने से रोक दिया गया था।
उप महानिरीक्षक तथा पुलिस प्रवक्ता अजीत रोहाना के अनुसार जाफना प्रांतीय उच्च न्यायालय ने पुलिस के खिलाफ दायर चार याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें पुलिस को उत्तरी प्रांत में लिट्टे के नायकों की याद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने से रोकने की अपील की गई थी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।