पाकिस्तान: अल-अजीजिया मामले में पूर्व PM नवाज शरीफ को 7 साल की सजा, 1 केस में बरी
By स्वाति सिंह | Published: December 24, 2018 03:41 PM2018-12-24T15:41:48+5:302018-12-24T15:41:48+5:30
इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद अरशद मलिक ने पिछले सप्ताह 68 वर्षीय शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल-अजीजिया मामलों में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार रोधी कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई गई है।जबकि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट मामले में सबूतों की कमी के कारण उन्हें बरी कर दिया गया है।
बता दें कि इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद अरशद मलिक ने पिछले सप्ताह 68 वर्षीय शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल-अजीजिया मामलों में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Pakistan Media: Former Pakistan PM Nawaz Sharif sentenced to 7 years in jail in NAB reference case, acquitted in flagship reference case. pic.twitter.com/3vWsjwEpfr
— ANI (@ANI) December 24, 2018
उच्चतम न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के दो मामलों को निपटाने के लिए तय की गई समयसीमा के तहत फैसला 24 दिसम्बर को सुनाए जाने की बात कही थी।
जवाबदेही अदालत ने शरीफ को अगस्त 2017 में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का दोषी ठहराया था। पिछले सप्ताह न्यायाधीश ने शरीफ के वकील ख्वाजा हैरिस की वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने और दस्तावेज दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था। हालांकि अदालत ने उन्हें और कोई दस्तावेज दायर करने के लिए गत शुक्रवार तक का समय दे दिया था।