सजा खिलाफ आज अदालत जा सकते हैं नवाज शरीफ और बेटी मरियम
By भाषा | Published: July 16, 2018 01:04 PM2018-07-16T13:04:50+5:302018-07-16T13:04:50+5:30
न्यायाधीश बशीर ने गत छह जुलाई को शरीफ , उनकी बेटी मरियम और दामाद सफदर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें क्रमश : 10 साल , सात साल तथा एक साल कैद की सजा सुनाई थी।
इस्लामाबाद , 16 जुलाई: जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद भ्रष्टाचार के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ सोमवार को अदालत जा सकते हैं। यह बात एक मीडिया रिपोर्ट में कही गई है। शरीफ (68) और उनकी बेटी मरियम (44) को गत शुक्रवार को लंदन से लाहौर पहुंचने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने लंदन में चार आलीशान फ्लैटों से संबंधित मामले में गत छह जुलाई को उन्हें दोषी ठहराया था।
डॉन अखबार की खबर के मुताबिक शरीफ , उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन एम सफदर की दोषसिद्धि के खिलाफ सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर किए जाने की संभावना है।
अखबार ने तीन बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ की कानूनी टीम के करीबी सूत्रों के हवाले से कहा कि वकीलों ने उनसे उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में मुलाकात की और दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लिए।
कानूनी टीम शरीफ परिवार के खिलाफ जवाबदेही अदालत के फैसले को न सिर्फ चुनौती देगी , बल्कि वह जेल मुकदमे तथा भ्रष्टाचार के दो और लंबित मामलों - अल अजीजिया तथा फ्लैगशिप - को जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर के समक्ष भेजे जाने के संबंध में कानून मंत्रालय की अधिसूचना के खिलाफ दो और अपील दायर करने की योजना बना रही है।
न्यायाधीश बशीर ने गत छह जुलाई को शरीफ , उनकी बेटी मरियम और दामाद सफदर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें क्रमश : 10 साल , सात साल तथा एक साल कैद की सजा सुनाई थी।
रिपोर्ट में कहा गया कि शरीफ की कानूनी टीम का नेतृत्व अग्रणी अधिवक्ता ख्वाजा हारिस करेंगे। इसमें कहा गया कि न्यायाधीश बशीर के फैसले को निलंबित कराने के लिए कल इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में तीन अलग-अलग आवेदन भी दायर किए जाएंगे।
बरसों तक संविधान और लोकतंत्र से दूर रहा पाकिस्तान
शरीफ की कानूनी टीम अल अजीजिया और फ्लैगशिप मामलों को दूसरे न्यायाधीश के समक्ष भेजने की मांग करने वाले आवेदन को जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश बशीर द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ भी अपील दायर करेगी। इस बीच , कामचलाऊ संघीय कैबिनेट ने गत शनिवार को शरीफ और मरियम का नाम देश से बाहर जाने पर रोक लगाने वाली सूची में डालने की सिफारिश की। शरीफ की पत्नी कुलसुम लंदन स्थित एक अस्पताल में जीवनरक्षक प्रणाली पर हैं। उनका गले के कैंसर का इलाज चल रहा है।