महाराष्ट्र: निलंबित आरटीओ ने किया उच्च न्यायालय का रुख, मंत्री अनिल परब के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग

By भाषा | Published: September 15, 2021 06:22 PM2021-09-15T18:22:24+5:302021-09-15T18:22:24+5:30

Maharashtra: Suspended RTO moves High Court, demands independent inquiry against Minister Anil Parab | महाराष्ट्र: निलंबित आरटीओ ने किया उच्च न्यायालय का रुख, मंत्री अनिल परब के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग

महाराष्ट्र: निलंबित आरटीओ ने किया उच्च न्यायालय का रुख, मंत्री अनिल परब के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग

मुंबई, 15 सितंबर महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब और राज्य परिवहन विभाग के कई अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ साल की शुरूआत में भ्रष्टाचार एवं कदाचार का आरोप लगाने वाले निलंबित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) गजेंद्र पाटिल ने बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उनके खिलाफ स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जमादार की पीठ ने बुधवार को कहा कि वह आठ अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई करेगी।

इस महीने की शुरूआत में अधिवक्ता वी पी राणे के मार्फत दायर अपनी याचिका में पाटिल ने उच्च न्यायालय से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या किसी अन्य स्वतंत्र एजंसी से परिवहन मंत्री परब तथा अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभाग में तबादले व कदाचार के विषयों में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

उन्होंने महाराष्ट्र सरकार, परब और परिवहन विभाग के कई अधिकारियों को अपनी याचिका में प्रतिवादी पक्षकार बनाया है।

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Web Title: Maharashtra: Suspended RTO moves High Court, demands independent inquiry against Minister Anil Parab

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