कोर्ट ने माँ-बाप को दिया बेटी का नाम बदलने का आदेश, कहा- पता नहीं चलता लड़की है या लड़का
By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: May 26, 2018 11:56 AM2018-05-26T11:56:51+5:302018-05-26T11:59:26+5:30
एक माता-पिता को अपनी ही बेटी का नाम रखना भारी पड़ गया है। दरअसल इटली में कोर्ट ने एक मां-बाप से उसकी बेटी का नाम बदलने का आदेश दिया है।
एक माता-पिता को अपनी ही बेटी का नाम रखना भारी पड़ गया है। दरअसल इटली में कोर्ट ने एक मां-बाप से उसकी बेटी का नाम बदलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इनको आदेश देते हुए कहा है कि अगर माता-पिता बच्ची का नाम नहीं बदलते हैं तो फिर कोर्ट खुद बच्ची का नाम बदल देगा।
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वहीं, खुद मां-बाप कोर्ट के इस फैसले से खासा निराश हैं और ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती देने का विचार कर रहे हैं। दरअसल खबर के मुताबिक इटली के मिलान में रहने वाले एक दंपत्ति ने अपनी 18 महीने की बेटी का नाम ‘ब्लू’ रखा है, जिस पर कोर्ट ने आपत्ति जतायी है। कोर्ट ने समन जारी करते हुए बेटी का नाम बदलने का आदेश दिया है।
स्थानीय मीडिया द लोकल के अनुसार, समन में कहा गया है कि ‘बच्ची को दिया गया नाम इंग्लिश के शब्द ब्लू पर आधारित है जिस कारण से ये साफ नहीं हो पा रहा है रि ये नाम लड़की का है या फिर लड़के का है।जब तक अदालत में सुनवाई चल रही है, तब तक दंपत्ति बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र पर उसका दूसरा नाम लिखाएं।’वहीं अदालत के इस आदेश पर बच्ची के पिता ने नाराजगी जतायी है।
पिता का कहना है कि अगर हम नया नाम नहीं सुझाएंगे, तो जज हमारी बेटी का नाम तय करेंगे। उन्होंने कहा है कि ब्लू नाम बच्ची के जन्म प्रमाणपत्र के साथ-साथ उसके पासपोर्ट पर भी लिखाया जा चुका है। दरअसल कोर्ट ने बच्ची के नाम पर यह आपत्ति साल 2000 में जारी किए गए राष्ट्रपति के एक आदेश के आधार पर की है। वहीं, कोर्ट का कहना था कि इस नाम के कारण बच्ची का मजाक बनाया जा सकता है। इसके बाद जज ने ही बच्ची का नया नाम सुझाया था, जो कि बेबी एला था।