डोनाल्ड ट्रंप को लगा दोहरा झटका: जी-20 से पहले प्रोटोकॉल प्रमुख ने दिया इस्तीफा, जज ने उनके खिलाफ मुकदमे को दी मंजूरी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 26, 2019 11:07 AM2019-06-26T11:07:25+5:302019-06-26T11:07:25+5:30
करीब 200 डेमाक्रेटिक सांसदों द्वारा समर्थित इस मुकदमे में कहा गया है कि ट्रंप संसद की मंजूरी के बगैर विदेशी और प्रांतीय सरकारों से तोहफे ले रहे हैं। इतना ही नहीं अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों से उलट ट्रंप ने अपने व्यावसाय से भी पूरी तरह संबंध तोड़ने से इंकार कर दिया था।
जापान में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोटोकॉल प्रमुख सीन लॉलर ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि लॉलर अपने कर्मचारियों के प्रबंधन से जुड़ी एक जांच का सामना कर रहे हैं। लॉलर का पद विदेश विभाग में राजदूत के पद के समतुल्य था।
अधिकारी ने नाम न जाहिर करने का अनुरोध किया और इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। प्रोटोकॉल प्रमुख के पास राष्ट्रपति की विदेशी नेताओं से मुलाकात के दौरान औपचारिकताओं को संभालने की जिम्मेदारी होती है। अभी यह तत्काल पता नहीं चल पाया है कि बुधवार से शुरू हो रहे ट्रंप के जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे में यह जिम्मेदारी कौन संभालेगा।
मुकदमे को मंजूरी दी
अमेरिका में एक संघीय जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंगलवार को अनुमति दे दी। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए भी लाभ कमाया है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। कोलंबिया जिले के यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एमेट जी. सुलीवन ने विधि विभाग के वकील के अनुरोध के खिलाफ फैसला सुनाया।
वकील ने मुकदमे के बीच में उच्च न्यायालय में अपील करने और इस दौरान मुकदमे की सुनवाई रोकने की मांग की थी। करीब 200 डेमाक्रेटिक सांसदों द्वारा समर्थित इस मुकदमे में कहा गया है कि ट्रंप संसद की मंजूरी के बगैर विदेशी और प्रांतीय सरकारों से तोहफे ले रहे हैं। इतना ही नहीं अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों से उलट ट्रंप ने अपने व्यावसाय से भी पूरी तरह संबंध तोड़ने से इंकार कर दिया था। सांसदों का कहना है कि अनुमति लेने में ट्रंप की अनिच्छा जनप्रतिनिधियों को उनका काम ठीक से नहीं करने देने जैसा है।
जज के फैसले के बाद सांसद अब सूचनाएं एकत्र करने के लिए समन भेज सकेंगे। गौरतलब है कि मंगलवार को यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप 2020 राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक गोलमेज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वॉशिंगटन स्थित अपने ही नाम वाले होटल में जा रहे हैं। यह होटल व्हाइट हाउस के बिलकुल करीब है। इस कार्यक्रम में चुनावी अभियान के लिये धन जुटाया जाएगा।
विधि विभाग की प्रवक्ता केली लाको का कहना है कि यह मुकदमे को खारिज हो जाना चाहिए था। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इसपर कोई टिप्पणी नहीं की है और न हीं प्रतिक्रिया के लिए अनुरोधों का जवाब दिया है। सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘कोई कानून की जद से बाहर नहीं है....राष्ट्रपति भी नहीं।’’