Salman Rushdie: अदालत ने सलमान रश्दी के हमलावर को दोषी पाया, कोर्ट ने हमले को सुनियोजित करार दिया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 18, 2022 09:34 PM2022-08-18T21:34:50+5:302022-08-18T21:40:56+5:30

अदालत की ओर से नियुक्त मतार के वकील ने दलील दी थी कि उनका मुवक्किल दोषी नहीं है। चौटाउक्वा काउंटी के जिला एटॉर्नी जेसोन एस. ने हमले को ‘‘सुनियोजित’’ करार दिया है।

Court finds Salman Rushdie's attacker guilty | Salman Rushdie: अदालत ने सलमान रश्दी के हमलावर को दोषी पाया, कोर्ट ने हमले को सुनियोजित करार दिया

Salman Rushdie: अदालत ने सलमान रश्दी के हमलावर को दोषी पाया, कोर्ट ने हमले को सुनियोजित करार दिया

Highlightsअदालत की ओर से नियुक्त मतार के वकील ने दलील दी थी कि उनका मुवक्किल दोषी नहीं हैजिला एटॉर्नी जेसोन एस. ने हमले को ‘‘सुनियोजित’’ करार दिया है12 अगस्त को मता ने चौटाउक्वा इंस्टीट्यूशन में एक कार्यक्रम के दौरान रुश्दी पर किया था हमला

मेविले (अमेरिका):अमेरिका की एक अदालत ने मशहूर उपन्यासकार सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मतार को दोषी पाया है। एक लोक अभियोजक ने यह जानकारी दी। न्यू जर्सी के फेयरव्यू में रहने वाले 24 वर्षीय हादी मतार को चौटाउक्वा काउंटी की एक अदालत में पेशी होनी है। 

रुश्दी (75) पर 12 अगस्त को पश्चिमी न्यूयॉर्क के चौटाउक्वा इंस्टीट्यूशन में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर मतार ने हमला कर दिया था, जिसके बाद रुश्दी को जीवनरक्षक प्रणाली पर रखा गया था। हमले के बाद रुश्दी की कई घंटों तक सर्जरी की गई। उनके एजेंट एंड्रयू वायली ने बताया कि लेखक की हालत में अब सुधार हो रहा है। 

हमले के तुरंत बाद मतार को गिरफ्तार कर लिया गया था और अगले दिन उस पर शुरुआती आरोप तय किए गए थे। हालांकि, अदालत की ओर से नियुक्त मतार के वकील ने दलील दी थी कि उनका मुवक्किल दोषी नहीं है। चौटाउक्वा काउंटी के जिला एटॉर्नी जेसोन एस. ने हमले को ‘‘सुनियोजित’’ करार दिया है।

गौरतलब है कि रश्दी की विवादित पुस्तक ‘‘द सैटेनिक वर्सेज’’ ईरान में 1988 से प्रतिबंधित है। कई मुसलमानों का मानना है कि रुश्दी ने इस पुस्तक के जरिए ईशनिंदा की है। इसे लेकर ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला रूहोल्लाह खमनेई ने रुश्दी को मौत की सजा दिए जाने का फतवा जारी किया था।

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Web Title: Court finds Salman Rushdie's attacker guilty

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