Coronavirus Global: पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में 1841 नए मामले, 36 मौत, सुप्रीम कोर्ट ने शॉपिंग मॉल, बाजारों को खोलने का आदेश दिया
By भाषा | Published: May 19, 2020 02:49 PM2020-05-19T14:49:08+5:302020-05-19T14:49:08+5:30
पाकिस्तान में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इस बीच पिछले 24 घंटों में 1811 केस सामने आए हैं। अभी तक पड़ोसी देश में मरने वाले की संख्या बढ़ कर 939 हो गई है। देश में संक्रमितों की कुल संख्या 44,000 के करीब है।
इस्लामाबादः पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,841 नये मामले सामने आये, जबकि 36 मौतें हुई हैं। संक्रमण के इन नये मामलों के साथ देश में संक्रमितों की कुल संख्या 44,000 के करीब पहुंच गई, जबकि मृतकों की संख्या 939 हो गई।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राजधानी इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के मामले 1,000 के पार हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में भी संक्रमण का बढ़ना जारी है। अब तक सिंध में 17,241 मामले, पंजाब में 15,976, खैबर-पख्तूनख्वा में 6,230, बलूचिस्तान में 2,820, इस्लामाबाद में 1,034, गिलगित-बाल्तिस्तान में 550 और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 115 मामले सामने आए हैं।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘अब तक 4,00,292 जांच की गई हैं, जिनमें 12,957 पिछले 24 घंटों में की गई हैं।’’ संक्रमण की लगातार बढ़ती संख्या और प्रतिबंधों में ढील देने के मद्देनजर कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने वाली है।
पाकिस्तान ने लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दिया है और अपनी घरेलू हवाई सेवाओं को आंशिक रूप से फिर से शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुल 12,489 मरीज अब तक वायरस से उबर चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 36 मौतें होने से मरने वालों की संख्या 939 पर पहुंच गई।
देश में शॉपिंग मॉल और बाजारों को सप्ताह में सातों दिन खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए
पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया कि देश में शॉपिंग मॉल और बाजारों को सप्ताह में सातों दिन खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि देश में दुकानदार कोरोना वायरस के बजाए भूख से मर जाएंगे और यह संक्रमण एक-दो दिनों में खत्म नहीं होने वाला है ।
कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में बाजारों और शॉपिंग मॉल को बंद कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय पीठ ने संक्रमण से निपटने के संबंध में किए गए उपायों का स्वत: संज्ञान लिया।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अहमद ने कहा कि अगर दुकानें बंद रहीं तो दुकानदार कोरोना वायरस के बजाए भूख से मर जाएंगे। संक्रमण रोकने के लिए सप्ताहांत में बाजारों को बंद रखने के प्रांतीय सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि हफ्ते में किसी खास दिन कारोबार को बंद करना संविधान का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति अहमद ने कहा, ‘‘कोरोना वायरस एक -दो दिनों में खत्म नहीं हो जाएगा । शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखने का क्या औचित्य है। ’’ प्रधान न्यायाधीश ने मॉल को बंद किए जाने को लेकर दी गयी दलीलों पर भी सवाल किया और आदेश दिया कि सप्ताह में सातों दिन बाजार और शॉपिंग मॉल खुले रहने चाहिए।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के 42,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है । प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘प्रांतों को (स्वास्थ्य मंत्रालय से) अनुमति मिलने के बाद शॉपिंग मॉल को खोलने में अड़चन पैदा नहीं करना चाहिए । अदालत को उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्रालय कोई गैर जरूरी अड़चन पैदा नहीं करेगा और कारोबार को खोलने की अनुमति देगा ।’’ सुनवाई के दौरान सिंध प्रांत की सरकार ने मॉल को खोलने के प्रति अनिच्छा जतायी लेकिन अदालत ने आपत्ति को खारिज कर दिया।