अदालत के आदेश के बिना सार्वजनिक सजा नहीं देगा तालिबान: रिपोर्ट
By विशाल कुमार | Published: October 16, 2021 09:44 AM2021-10-16T09:44:04+5:302021-10-16T09:47:00+5:30
तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में कहा कि मंत्रिपरिषद ने फैसला किया है कि जब तक अदालत आदेश जारी नहीं करती है, तब तक सार्वजनिक रूप से कोई सजा नहीं दी जाएगी.
काबुल:तालिबान ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जब तक अफगानिस्तान की शीर्ष अदालत सार्वजनिक रूप से फांसी का आदेश जारी नहीं करती, तब तक वे सार्वजनिक रूप से सजा देने से बचें.
तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में कहा कि मंत्रिपरिषद ने फैसला किया है कि जब तक अदालत आदेश जारी नहीं करती है, तब तक सार्वजनिक रूप से कोई सजा नहीं दी जाएगी.
मुजाहिद ने डॉन अखबार के हवाले से कहा कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस तरह की कार्रवाई के लिए आदेश जारी नहीं करता तब तक सार्वजनिक फांसी से बचा जाना चाहिए.
तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि यदि अपराधी को दंडित किया जाता है, तो सजा की व्याख्या की जानी चाहिए ताकि लोगों को अपराध के बारे में पता चल सके.
पिछले महीने अमेरिका ने अफगानिस्तान में सजा के रूप में अंग विच्छेद और फांसी को बहाल करने की तालिबान की योजनाओं की कड़ी निंदा की थी.
विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका अफगान लोगों के साथ खड़ा है, खासकर अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों के साथ और मांग करता है कि तालिबान इस तरह के किसी भी अत्याचारी दुर्व्यवहार को तुरंत बंद कर दे.
सितंबर में कई मीडिया रिपोर्टें सामने आई थीं कि तालिबान के जेलों के प्रभारी अधिकारी और अफगानिस्तान के पूर्व न्याय मंत्री मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने कहा था कि देश में फांसी और अंग विच्छेद जैसे दंड फिर से शुरू होंगे. अफगानिस्तान में सरकार की घोषणा के बाद से तालिबान शासन को मान्यता नहीं मिल पाई है.