पाकिस्तानः मुंबई हमले के सरगना और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद पर नकेल, 10 साल जेल की सजा
By सतीश कुमार सिंह | Published: November 19, 2020 04:31 PM2020-11-19T16:31:05+5:302020-11-19T16:36:18+5:30
पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी एक अदालत ने प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (जेयूडी) के शीर्ष तीन नेताओं को 16 साल तक की सजा सुनाई है थी। सजा पाने वालों में मुंबई आतंकवादी हमले के षडयंत्रकर्ता हाफिज सईद का रिश्तेदार भी शामिल है।
लाहौरः पाकिस्तान की अदालत ने मुंबई हमले के सरगना और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवाद के दो और मामलों में 10 साल जेल की सजा सुनाई।
पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड एवं जमात उद दावा (जेयूडी) के सरगना हाफिज सईद को दो और मामलों में बृहस्पतिवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई। संयुक्त राष्ट्र ने सईद को आतंकवादी घोषित किया था और अमेरिका ने उसपर एक करोड़ डॉलर के इनाम की घोषणा कर रखी है। उसे आतंकी कृत्यों के लिए वित्तीय मदद उपलबध कराने के मामले में पिछले साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
आतंकवाद रोधी अदालत ने आतंकी कृत्यों के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के दो मामलों में उसे इस साल फरवरी में 11 साल कैद की सजा सुनाई थी। वह लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद है।
अदालत के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘लाहौर स्थित आतंकवाद रोधी अदालत ने बृहस्पतिवार को जमात उद दावा के सरगना सईद सहित इसके चार नेताओं को दो और मामलों में सजा सुनाई।’’ सईद और उसके दो साथियों-जफर इकबाल तथा याह्या मुजाहिद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके साले अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने कैद की सजा सुनाई गई है।
An anti-terrorism court in Pakistan sentences Jamat-ud-Dawa head Hafiz Saeed to 10-year imprisonment in an illegal funding case: Pakistan media
— ANI (@ANI) November 19, 2020
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लाहौर में आतंकवाद रोधी अदालत ने सईद के रिश्तेदार हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, जफर इकबाल और मोहम्मद अशरफ को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के दो और मामले में दोषी करार दिया। ये सभी अदालत में मौजूद थे। इस दौरान अदालत परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे।