पनीर बटर मसाला की जगह बटर चिकन डिलिवर करना जौमैटो को पड़ा भारी, देना होगा 55 हजार रुपये जुर्माना
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 8, 2019 10:05 AM2019-07-08T10:05:58+5:302019-07-08T10:05:58+5:30
जोमैटो का यह भी कहना है कि उन्होंने कंज्यूमर फोरम को बताया कि यह उस होटल की गलती है जिसने गलत डिश सप्लाई किया लेकिन फोरम दोनों को बराबर दोषी मान रहा है।
फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो को कंज्यूमर कोर्ट ने 55,000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना जोमैटो को शाकाहारी व्यंजन की जगह मांसाहारी व्यंजन डिलिवर करने की गलती के कारण भुगतना पड़ा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वकील सनमुख देशमुख ने वेज डिश ऑर्डर किया लेकिन जोमैटो ने नॉन वेज डिश डिलिवर किया। ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार किया गया। इस पूरे मामले में कोर्ट ने 45 दिन भीतर जुर्माना देने का आदेश दिया है।
वकील ने पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया था लेकिन ऑर्डर में बटर चिकन डिलिवर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दिखने में दोनों व्यंजन एक तरह होने की वजह से उन्हें पता नहीं चल सका और उन्होंने खा लिया।
जोमैटो के मुताबिक वकील ने फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म को बदनाम कर रहे हैं जबकि उन्होंने वकील का अमाउंट रिफंड कर दिया। जोमैटो का यह भी कहना है कि उन्होंने कंज्यूमर फोरम को बताया कि यह उस होटल की गलती है जिसने गलत डिश सप्लाई किया लेकिन फोरम दोनों को बराबर दोषी मान रहा है।
हालांकि होटल ने अपनी गलती स्वीकार किया है। जोमैटो और होटल को सर्विस में लापरवाही करने के लिए 50,000 रुपये और शेष रकम मानसिक उत्पीड़न के लिए भुगतान करने को कहा है।