65 हजार के स्कूटर का कटा एक लाख रुपये का चालान, शोरूम खरीद कर घर ले जा रहा था शख्स 

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 20, 2019 09:21 PM2019-09-20T21:21:19+5:302019-09-20T21:21:19+5:30

मोटर वाहन संशोधन विधेयक-2019 के लागू होने के बाद देश में हजार से लेकर लाखों रुपये तक के चालान काटे गये हैं।

Scooter In Odisha Fined Rs 1 Lakh By Transport Authorities Honda Activa worth 65000 | 65 हजार के स्कूटर का कटा एक लाख रुपये का चालान, शोरूम खरीद कर घर ले जा रहा था शख्स 

65 हजार के स्कूटर का कटा एक लाख रुपये का चालान, शोरूम खरीद कर घर ले जा रहा था शख्स 

मोटर वाहन संशोधन विधेयक-2019 एक सितंबर 2019 से लागू हुआ है। इसके लागू होने के बाद से हजार से लाखों रुपये तक के चालान काटे गये हैं। लेकिन ओडिशा से चालान काटने का एक अजीब मामला सामने आया है।  भुवनेश्वर से 28 अगस्त को एक शख्स ने होंडा एक्टिवा खरीदी। जिसकी कीमता 65 हजार रुपये हैं। लेकिन पुलिस ने होंडा एक्टिवा सीज कर लिया है। एक्टिवा सीज करने के बाद उसके मालिक से पूछताछ कर डीलरशिप पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। 

12 सितंबर को इस होंडा एक्टिवा को नियमित चेक पोस्ट आरटीओ अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका गया। होंडा एक्टिवा पर रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद नहीं था। जिसके बाद अधिकारियों ने रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नए ट्रैफिर नये रूल्स के तहत लगाया गया है। इतना ही नहीं आरटीओ ने भुवनेश्वर के अधिकारियों को डीलरशिप का ट्रेड लाइसेंस रद्द करने को भी कहा है। उनका कहना है कि ने बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के स्कूटर कैसे बेचा गया है। 

बता दें कि सभी नए वाहनों को रजिस्ट्रेशन नंबर, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जिसे ग्राहक को वाहन सौंपने से पहले डीलरशिप द्वारा दिया जाना होता है। स्कूटर मालिक को इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि उसको स्कूटर कैसे मिलेगा। 

Web Title: Scooter In Odisha Fined Rs 1 Lakh By Transport Authorities Honda Activa worth 65000

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