बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला, हाईकोर्ट ने स्पीकर जोशी और MLA को थमाया नोटिस
By धीरेंद्र जैन | Published: July 30, 2020 08:49 PM2020-07-30T20:49:49+5:302020-07-30T20:49:49+5:30
बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बसपा ने पार्टी के साथ धोखा करने वाले इन छह विधायकों और कांग्रेस को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया है।
जयपुरःराजस्थान में पिछले तीन सप्ताह से जारी सियासी ड्रामे में आज उस समय एक नया मोड़ आ गया, जब राजस्थान हाईकोर्ट भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए बसपा के 6 विधायकों और विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को नोटिस भेजकर 11 अगस्त तक जवाब देने को को कहा।
कोर्ट ने विधानसभा सचिव को भी नोटिस भेजा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जुलाई के यथास्थिति बनाए रखने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बसपा ने पार्टी के साथ धोखा करने वाले इन छह विधायकों और कांग्रेस को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया है।
बसपा आज विधानसभाध्यक्ष को इन विधायकों की सदस्यता बर्खास्त करने की याचिका पेश करेगी। बसपा प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी बसपा ने चुनाव आयोग और स्पीकर से अपील की थी। उस समय चुनाव आयोग ने उक्त मामला उनके अधिकार क्षेत्र का ना होने के कारण याचिका को खारिज कर दिया था।
अब हम विधानसभाध्यक्ष से कहेंगे कि विधायकों का कांग्रेस में विलय असंवैधानिक है।उल्लेखनीय है कि राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी), दीपचंद खेड़िया (किशनगढ़ बास), लखन सिंह (करौली), जोगेन्दर सिंह अवाना (नदबई), संदीप कुमार (तिजारा) और वाजिब अली (नगर भरतपुर) आदि सभी 6 विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात कहकर 9 माह पूर्व कांग्रेस में शामिल हो गये थे।