राजस्थान हाई कोर्ट में सचिन पायलट खेमे की याचिका पर सुनवाई टली, विधायकों ने याचिका में संशोधन के लिए मांगा समय
By सुमित राय | Published: July 16, 2020 03:56 PM2020-07-16T15:56:12+5:302020-07-16T16:16:28+5:30
राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट खेमे के विधायकों को अयोग्य ठहराए गए कदम को चुनौती देने के लिए दायर याचिका की सुनवाई टाल दी।
राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने गुरुवार को बागी सचिन पायलट गुट के विधायकों पर अयोग्य ठहराए गए नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी। पायलट खेमे ने राजस्थान विधानसभा से असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराने के कदम को चुनौती देने के लिए दायर अपनी याचिका में संशोधन के लिए समय मांगा है। विधायकों के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित दल-बदल विरोधी कानून को चुनौती देंगे।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट खेमे को नई याचिका दायर करने के लिए समय दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि अब मामले की सुनवाई खंडपीठ द्वारा की जाएगी।
Rajasthan HC grants time to Sachin Pilot camp to file fresh petition, matter to be heard now by Division Bench
— Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2020
पायलट खेमे की ओर से अपील करते हुए, वकील हरीश साल्वे ने कहा कि असंतुष्ट विधायक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना चाहते हैं। याचिकाकर्ता संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित दल-बदल विरोधी कानून को चुनौती देंगे।
Counsel Harish Salve says dissident MLAs want to challenge constitutional validity of disqualification notices issued by Rajasthan Speaker
— Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2020
Salve says petitioner will challenge anti-defection law enshrined in Tenth Schedule of Constitution
— Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2020
बागी विधायकों ने हाई कोर्ट में दी थी चुनौती
बता दें कि बागी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार देने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी नोटिस को सचिन पायलट के साथियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि इन 19 विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में शामिल होने के पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है, इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को सभी को नोटिस जारी किया था।