मध्य प्रदेश: कमलनाथ और कांग्रेस को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फ्लोर टेस्ट का आदेश देकर राज्यपाल ने सही किया
By विनीत कुमार | Published: April 13, 2020 11:34 AM2020-04-13T11:34:02+5:302020-04-13T11:53:04+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में हाल में हुए राजनीति घटनाक्रम पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की दलीलें खारिज कर दी हैं।
मध्य प्रदेश में हाल में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार गिरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट कराने के लिए राज्यपाल का आदेश देना सही फैसला था क्योंकि सरकार बहुमत खो चुकी थी।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'ये राज्यपाल के अधिकारों पर ये 68 पन्नों का फैसला है। हमने संवैधानिक कानून और गवर्नर के अधिकारों के बारे में विस्तृत फैसला दिया है।'
Madhya Pradesh govt formation case: SC said, this is a 68-page judgment on powers of the Governor. "Have given a detailed judgment on Constitutional law and powers of Governor", said Justice DY Chandrachud https://t.co/K3OcfIqYn7
— ANI (@ANI) April 13, 2020
बता दे कि मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा उस समय शुरू हुआ जब पिछले महीने ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे। साथ ही सिंधिया के नजदीकी 22 विधायकों के इस्तीफों से मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार संकट में आ गई।
इसके बाद इन विधायकों को मनाने की भी कोशिशें कांग्रेस की ओर से हुई थी। आखिरकार फ्लोर टेस्ट से पहले कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी की मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी हुई। इस पूरे प्रकरण के दौरान कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था।