चारा घोटालाः दुमका कोषागार मामले से जुड़ी दो धाराओं में लालू यादव को सात-सात साल की सजा, 60 लाख रुपये जुर्माना

By स्वाति सिंह | Published: March 24, 2018 11:33 AM2018-03-24T11:33:40+5:302018-03-24T12:26:32+5:30

चारा घोटाले से जुड़ा दुमका कोषागार चौथा मामला है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव तीन मामलों में दोषी करार दिए गए हैं।

Fodder Scam: Lalu Prasad Yadav sentenced to 7 years in prison in Dumka treasury case | चारा घोटालाः दुमका कोषागार मामले से जुड़ी दो धाराओं में लालू यादव को सात-सात साल की सजा, 60 लाख रुपये जुर्माना

चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को सात साल की सजा, 30 लाख जुर्माना

पटना, 24 मार्च:  बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार मामले से जुड़ी दो धाराओं में 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर 30-30 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो सजा की अवधि एक साल और बढ़ जाएगी। दुमका कोषागार मामले में लालू यादव 19 मार्च को इन्हें दोषी करार दिए गए थे। दुमका कोषागार मामले में  लालू प्रसाद यादव के अलावा जगन्नाथ मिश्र सहित 31 लोगों के खिलाफ आरोप लगे थे। लेकिन सुनवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया गया था। 31 आरोपियों में 12 लोगों को बरी किया था, जबकि 19 लोगों को दोषी करार दिया था।

लालू यादव के वकील ने मीडिया को बताया कि दो धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह सजा अलग-अलग चलेगी या एकसाथ। इसके अलावा दोनों धाराओं में 30-30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई कोर्ट में लालू यादव को आपराधिक षड्यंत्र, फर्जीवाड़ा, सच छिपाने इसके साथ ही अपने पद के दुरुपयोग मामले से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं  120बी, 409, 420, 467, 468, 471, 477ए के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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यह मामला दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ रुपये की अवैध निकासी को लेकर दर्ज हुआ था। चारा घोटाले का यह मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच का है, जिसमें आरोप है कि दुमका कोषागार से 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने गए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत 31 लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया। हालांकि, चार्जशीट 48 लोगों के खिलाफ दायर की गई थी, लेकिन 14 लोगों की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

लालू प्रसाद यादव अब तक चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में दोषी पाए गए हैं। चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े एक अन्य मामले में अदालत पहले ही लालू यादव को साल 2013 में पांच साल की सजा सुना चुकी है। चारा घोटाले से जुड़े देवघर ट्रेजरी मामले में दिसंबर 2017 में लालू यादव एवं अन्य दोषियों को साढ़े तीन साल कारावास की सजा हुई थी। लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े पांच मामलों में अभियुक्त बनाए गये थे।

चाईबासा मामले में उन्हें 5 साल, देवघर कोषागार मामले में 3.5 साल और अब चाईबासा के एक अन्य मामले में 5 साल की सजा हुई है। यानी कि लालू प्रसाद यादव को कुल 13.5 साल जेल हो चुकी है। सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। लालू प्रसाद यादव अगले बीस साल प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते। फिलहाल वह रांची जेल में बंद हैं।

लालू प्रसाद यादव की जिंदगी का सफरनामाः-

जन्म-  बिहार के गोपालगंज जिले के फूलवरियां गांव में 11 जून 1948 को

शिक्षा- पटना के बीएन कॉलेज से स्‍नातक और कॉलेज से एलएलबी

राजनीतिक शुरुआत- पटना विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से। छात्रसंघ अध्यक्ष रहे।

राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण- जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से

जनता पार्टी के टिकट पर 1977 में पहली बार लोक सभा सांसद बने

1980 में विधानसभा चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने 1989 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद बिहार विधान सभा के नेता विपक्ष बने।

1990 में बिहार में पहली बार जनता दल की सरकार बनी और लालू यादव मुख्यमंत्री बने।

1996 में चारा घोटाला को बड़े स्तर पर विवाद शुरू हुआ और 1997 में सीएम की कुर्सी गयी।

1997 में पत्नी राबड़ी देवी को राज्य का नया सीएम बनवाया।

1997 में लालू यादव को चारा घोटाले में अभियुक्त बनाया गया था।

साल 2005 में लालू प्रसाद यूपीए-1 सरकार में रेल मंत्री बने।

अक्टूबर 2013 में चारा घोटाले से जुड़े पहले मामले में लालू यादव को दोषी पाते हुए पाँच साल की सजा सुनायी गयी।

लोक सभा संसदीय सीट से इस्तीफा देना पड़ा, जनप्रतिनिधि कानून के तहत छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक।

साल 2015 में राजद ने जदयू और कांग्रेस के साथ मिलकर बहुमत हासिल किया। हालांकि गठबंधन 20 महीने में टूट गया।

23 दिसंबर को चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव समेत 16 को दोषी पाया गया।

-पांच जनवरी को अदालत ने 3.5 साल की सुनायी।

- 19 मार्च को दुमका कोषागार मामले में दोषी करार दिए गए।

- 24 मार्च को दो धाराओं में सात-सात साल सजा सुनाई गई।

Web Title: Fodder Scam: Lalu Prasad Yadav sentenced to 7 years in prison in Dumka treasury case

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