ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले सांसद पर दर्ज हुई एफआईआर,जानिए क्या है मामला!
By राजेंद्र पाराशर | Published: December 24, 2019 04:03 AM2019-12-24T04:03:31+5:302019-12-24T04:03:31+5:30
मध्यप्रदेश के गुना संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद रहे डा. के.पी.यादव और उनके बेटे पर पुलिस ने गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर एफआईआर दर्ज की है. सांसद और उनके बेटे के खिलाफ गुना जिले के अशोक नगर कोतवाली थाने में धारा 420, 120 बी, 181 एवं 182 के तहत मामला दर्ज की है.
गुना संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर चर्चा में आए भाजपा सांसद डा. के.पी. यादव की मुसीबत बढ़ सकती है. उनके और उनके बेटे के खिलाफ पुलिस ने गलत जाति प्रमाण पत्र बनवाने का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 420, 120 बी, 181 एवं 182 के तहत मामला दर्ज किया है.
मध्यप्रदेश के गुना संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद रहे डा. के.पी.यादव और उनके बेटे पर पुलिस ने गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर एफआईआर दर्ज की है. सांसद और उनके बेटे के खिलाफ गुना जिले के अशोक नगर कोतवाली थाने में धारा 420, 120 बी, 181 एवं 182 के तहत मामला दर्ज की है.
दर्ज एफआईआर के मुताबिक गिरिराज यादव ने 22 दिसंबर को सांसद के पी यादव एवं उनके बेटे सार्थक यादव के खिलाफ मुंगावली एसडीएम कोर्ट द्वारा जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने का आदेश पुलिस को दिया था. इस आवेदन के बाद कानूनी सलाह लेने के बाद कोतवाली टी आई पी.पी. मुदगिल की शिकायत में जीरो पर कायमी कर मूल कार्यवाही के लिए मुंगावली थाने के लिए प्रकरण भेजा जायेगा.
यह था मामला
गिरीराज यादव ने नवंबर माह में सांसद डा. के.पी.यादव और उनके बेटे सार्थक यादव की जाति प्रमाण पत्र जांच कराने की मांग करते हुए शिकायत की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि दोनों ही ने अपने जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आय से संबंधित जो प्रमाण दस्तावेज पेश किए हैं, वह असत्य है. एसडीएम ने जांच में पाया था कि दोनों ने ही क्रीमीलेयर से बाहर के जो प्रमाण पत्र हासिल की है.
उसके लिए वास्तविक आय से कम के आय प्रमाण पत्र दिए है. जबकि जांच में पाया गया था कि सांसद के पी यादव तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते है. इसके बावजूद उन्होंने क्रीमी लेयर से बाहर के ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए अपनी आय 8 लाख रुपए से कम बताई थी, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान शपथ पत्र के माध्यम से जो आय के दस्तावेज प्रस्तुत किये गए थे वह करीब 39 लाख के थे.
इसी कारण एसडीएम मुंगावली ने डा. के पी यादव एवं उनके पुत्र सार्थक यादव के प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए थे और इसी कार्रवाई के बाद सांसद एवं उनके बेटे पर आपराधिक मामला दर्ज हो गया है.