BJP सांसद अर्जुन सिंह का गंभीर आरोप, कहा- मेरा मर्डर करवाना चाहती हैं सीएम ममता बनर्जी, राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कही ये बात
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 15, 2020 02:10 PM2020-05-15T14:10:08+5:302020-05-15T14:10:08+5:30
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी ममता सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस भाजपा के एक सांसद की जान की दुश्मन बनी हुई है।
पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर अभी से पार्टियों के बीच में तनातनी का माहौल देखा जा रहा है। इस बीच बैरकपुर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया है। सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि मुख्यमंत्री मुझे और मेरे परिवार को जान से मरवाना चाहती हैं।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पत्र में लिखा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश के मुताबिक ज्वांइट कमिश्नर अजय ठाकुर ने क्रॉस फायरिंग के बहाने मेरी और मेरे परिवार की हत्या का प्रयास किया है। उन्होंने अधिकारी के खिलाफ जांच की मांग की है।
WB: Arjun Singh, BJP MP from Barrackpore,writes to Guv Jagdeep Dhankhar, alleging that 'under instruction of CM Mamata Banerjee, Jt Police Commissioner Ajay Thakur attempted to assassinate him&his family on pretext of cross-firing' y'day. He demanded inquiry against the officer. pic.twitter.com/rQOLhs2jGo
— ANI (@ANI) May 15, 2020
कैलाश विजयवर्गी ने भी साधा निशाना
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी ममता सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस भाजपा के एक सांसद की जान की दुश्मन बनी हुई है। करीब सालभर से कई तरह के हथकंडे अपनाकर बैरकपुर के जॉइंट सीपी अजय ठाकुर उनके पीछे पड़े हैं। यदि हमारे सांसद के साथ कुछ भी अनिष्ट होता है, तो इसके जिम्मेदार अजय ठाकुर होगें। इतना ही नहीं विजयर्गीय ने ट्वीट का शीर्ष पुलिस है या सुपारी डॉन?
धनखड़ ने केएमसी प्रशासकों को लेकर ममता से फिर मांगी जानकारी
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के राजभवन के प्रति ‘‘गैर उत्तरादायी’’ रुख की गुरुवार (15 मई) को निंदा की और कहा कि उन्हें अब भी उस सूचना का इंतजार है जो उन्होंने एक सप्ताह पहले कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के संचालन के लिए प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर मांगी थी। धनखड़ ने कहा कि ऐसा रुख ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ और ‘‘संवैधानिक मानदंडों के विपरीत’’ है।
धनखड़ ने गत सात मई को राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम के नेतृत्व में केएमसी बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की नियुक्ति के बारे में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगने के लिए संविधान के अनुच्छेद 167 का इस्तेमाल किया था। हकीम निगम के नियमित बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने से पहले शहर के मेयर भी थे। संविधान का अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना मुहैया कराने को लेकर मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख करता है।