बिहारः घर में नहीं होगा शौचालय तो नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, विभाग ने जारी किया दिशा-निर्देश
By एस पी सिन्हा | Published: March 1, 2021 08:56 PM2021-03-01T20:56:48+5:302021-03-01T20:58:06+5:30
बिहार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहा है. इसमें आयोग ने यह शर्त जारी किया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के घरों में कम से कम एक शौचायल होना जरूरी है.
पटनाः बिहार में पंचायत चुनाव में भाग्य आजमाने के लिए कमर कसने वाले लोगॊम पर सरकार ने यह शर्त थोप दी है कि अगर घर में शौचालय नहीं है तो उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित रखा जायेगा.
राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहा है. इसमें आयोग ने यह शर्त जारी किया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के घरों में कम से कम एक शौचायल होना जरूरी है. यदि उनके घर शौचालय नहीं है तो उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित रखा जायेगा. इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने निर्देश जारी किया है.
इसके तहत पंचायत चुनाव में नामांकन पर्चा भरने वाले उम्मीदवारों को इस बात का शपथ पत्र भी देना होगा कि उनके घर में शौचालय है. पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जल्द जारी होगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम को पर्चा भरने से लेकर चुनाव संपन्न कराने से संबंधित तैयारियों का विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया है.
आयोग की तैयारी जिला वार दस चरणों में चुनाव कराने की है. प्रत्येक बूथ पर अधिक-से-अधिक आठ सौ मतदाता होंगे. जिला निर्वाचन पदाधिकारी से यह भी कहा गया है कि शीघ्र औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी. आयोग ने पंचायत चुनाव में पारदर्शिता अपनाने पर बल दिया है ताकि प्रत्याशियों की शिकायत कम-से-कम आयोग के पास आये.
आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने जिला प्रशासन को भेजे दिशा-निर्देश में कहा कि नामांकन की अंतिम तिथि के बाद तीन दिनों के अंदर स्क्रूटिनी की औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी. पर्चा भरने से संबंधित अधिसूचना जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत कार्यालय में जारी की जाएगी. आयोग ने नामांकन शुल्क से लेकर आरक्षण और अन्य जानकारी से संबंधित सूची भेज दी है.