सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला, हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है विधायकी, जानिए क्या है कारण

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 18, 2019 06:40 PM2019-12-18T18:40:36+5:302019-12-18T18:40:36+5:30

उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के विधायक के रूप में उनकी सदस्यता इस आधार पर रद्द कर दी थी कि वह वर्ष 2017 में चुनाव लड़ने की निर्धारित आयु से कम उम्र के थे और चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे।

Abdullah, son of MP Azam Khan, reached the Supreme Court, the High Court has canceled the legislature, know what is the reason | सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला, हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है विधायकी, जानिए क्या है कारण

अब्दुल्ला की वास्तविक जन्मतिथि एक जनवरी 1993 है, न कि 30 सितंबर 1990 जैसा कि उन्होंने नामांकन पत्र में दावा किया था।

Highlightsचुनाव लड़ने के समय उनकी उम्र 25 साल नहीं थी और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी आयु प्रमाणपत्र पेश किया। उच्च न्यायालय ने काजिम अली की याचिका को सही मानते हुए आजम खान के बेटे की विधानसभा सदस्यता सोमवार को रद्द कर दी थी।

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान ने अपनी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।

उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के विधायक के रूप में उनकी सदस्यता इस आधार पर रद्द कर दी थी कि वह वर्ष 2017 में चुनाव लड़ने की निर्धारित आयु से कम उम्र के थे और चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। चुनाव में स्वार विधानसभा सीट से आजम खान के बेटे से हारने वाले बसपा उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान ने उच्च न्यायालय में चुनावी याचिका दायर कर कहा था कि मोहम्मद अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता रद्द की जानी चाहिए क्योंकि चुनाव लड़ने के समय उनकी उम्र 25 साल नहीं थी और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी आयु प्रमाणपत्र पेश किया।

उच्च न्यायालय ने काजिम अली की याचिका को सही मानते हुए आजम खान के बेटे की विधानसभा सदस्यता सोमवार को रद्द कर दी थी। काजिम अली ने उच्च न्यायालय से कहा था कि मोहम्मद अब्दुल्ला की वास्तविक जन्मतिथि एक जनवरी 1993 है, न कि 30 सितंबर 1990 जैसा कि उन्होंने नामांकन पत्र में दावा किया था।

Web Title: Abdullah, son of MP Azam Khan, reached the Supreme Court, the High Court has canceled the legislature, know what is the reason

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