आम आदमी को राहत, केंद्र सरकार ने बढ़ाई आरसी, डीएल रिन्यू कराने की तारीख, जुर्माना नहीं

By सतीश कुमार सिंह | Published: June 17, 2021 02:47 PM2021-06-17T14:47:37+5:302021-06-17T14:51:59+5:30

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कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है।

लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है।

मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक वैध मानी जा सकती है।

परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध माने।

बिना वैध लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है। जबकि अन्य अमान्य दस्तावेजों के लिए भी भारी जुर्माने का प्रावधान है।

अवैध वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए 5,000 रुपये, अमान्य परमिट के लिए 10,000 रुपये, और अवैध फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ वाहन चलाने पर 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ता है।