मोदी सरकार 20 जुलाई से लागू करने जा रही है ये नया कानून, देश के हर नागरिक को मिलेंगे अब ये खास अधिकार

By पल्लवी कुमारी | Published: July 18, 2020 03:06 PM2020-07-18T15:06:06+5:302020-07-18T15:13:20+5:30

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20 जुलाई 2020 से केंद्र की नरेंद्र मोदी देशभर में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 लागू करने जा रही है। केंद्र सरकार इस नए एक्ट को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 35 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 की जगह लेगा। संसद ने पिछले साल उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को मंजूरी दी थी।

इस कानून के लागू होने से ग्राहकों को बड़ा फायदा होने वाला है। सरकार ने दावा किया है कि अगले 50 साल तक ​ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कानून में उपभोक्ता विवादों की निपटान व्यवस्था और प्रक्रिया में सुधार पर जोर है।

नए कानून के लागू होने के बाद किसी उत्पाद के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देना अब महंगा पड़ जाएगा क्योंकि नए एक्ट में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसमें मिलावट और गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिये कारावास समेत कड़ा जुर्माना प्रावधान शामिल है।

नए कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों का समय पर, प्रभावी तरीके से निपटारा किया जा सकेगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) बनाया गया है। नए कानून में सीसीपीए के अंतर्गत जिला कलेक्टरों को भी ग्राहकों के हितों को प्रभावित करने वाले मामले की जांच का अधिकार दिया गया है। सीसीपीए में जांच के लिये अलग इकाई होगी जो उपभोक्ताओं के अधिकारों, अनुचित व्यापार गतिविधियों और गुमराहत करने वाले विज्ञापनों से जुड़े मामलों में पूछताछ और जांच करेगी।

इस कानून में ने ऑनलाइन खरीदारी बढ़ाने के साथ ई-वाणिज्य और ऑनलाइन शॉपिंग के क्षेत्र के नियमों पर भी जोर दिया गया है। ऑनलाइन सौदों में धेखाधड़ी और गुमराहत करने वाले विज्ञापनों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।