Coronavirus: इन शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो लगेगा 1000 से 5000 का जुर्माना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 18, 2020 02:56 PM2020-03-18T14:56:31+5:302020-03-18T14:56:31+5:30

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चूंकि थूक और छींक या खांसी के ड्रॉप से यह वायरस जल्दी फैलता है इसलिए भारत में कई राज्यों में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगाई है। इतना ही नहीं ऐसा करने वालों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का भी ऐलान किया है। चलिए जानते हैं कि किन-किन राज्यों में यह फैसला लिया गया है।

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केरल में सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह नियम केरला पुलिस के एक्ट के सेक्शन 120(e) के तहत लिया गया है। जो व्यक्ति जुर्माना नहीं देगा, उसे एक साल की सजा हो सकती है।

इसी तरह गुजरात के अहमदाबाद में भी सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार। अहमदाबाद में लोगों से एक दिन में करीब आठ लाख रुपये की वसूली की गई है।

मुंबई में सड़कों पर या किसी भी सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए मार्शल सड़कों पर निगरानी रखेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 64 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई।

भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. देश में कोरोना से अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें एक मौत महाराष्ट्र में, एक कर्नाटक में और एक दिल्ली में हुई है।

अगर दुनियाभर की बात करें तो कोरोना की वजह से अब तक 7,994 लोगों की मौत हो गई है जिनमें सबसे ज्यादा चीन में 3,237 लोगों की जान गई है।