वित्त वर्ष 2021-22ः 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल, अब देना होगा जुर्माना, जानें क्या है विलंब शुल्क

By सतीश कुमार सिंह | Published: August 1, 2022 06:52 PM2022-08-01T18:52:27+5:302022-08-01T18:55:51+5:30

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आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई, 2022 तक 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) मिले हैं। 31 जुलाई ही आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख थी। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, आयकर रिटर्न का यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दायर रिटर्न की संख्या के लगभग बराबर है। आयकर विभाग ने आईटीआर जमा करने के लिए 31 जुलाई की अंतिम समयसीमा तय की थी।

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हमें 31 जुलाई के अंत तक लगभग 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न मिले हैं। वास्तविक आंकड़ों को पता लगाने के लिए अंतिम आंकड़ों को मिलाया जा रहा है।’’

पिछले वित्त वर्ष के दौरान लगभग इतनी ही संख्या में यानी 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए थे। तब रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई थी।

अधिकारी के अनुसार, 72 लाख से अधिक आईटीआर अंतिम तारीख यानी रविवार को दाखिल किए गए।

नए नियमों के अनुसार, आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 31 दिसंबर तक आईटीआर दाखिल करने वालों (पांच लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले) को 5,000 रुपये का विलंब शुल्क या जुर्माना देना होगा।

पांच लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को को 1,000 रुपये के विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा।