ITR: इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी नहीं सुन रहें आपकी बात, तो ऐसे करें शिकायत 

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 15, 2019 03:26 PM2019-08-15T15:26:22+5:302019-08-15T15:26:22+5:30

शिकायत करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर जाएं। इसके बाद ‘Contact Us’ पर क्लिक करें।

TR: Income Tax Department officials are not listening to you, so complain like this | ITR: इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी नहीं सुन रहें आपकी बात, तो ऐसे करें शिकायत 

ITR: इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी नहीं सुन रहें आपकी बात, तो ऐसे करें शिकायत 

इनकम टैक्स रिटर्न आपने दाखिल कर दिया है। इसके बावजूद भी इनकम टैक्स अधिकारी आपको परेशान कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके आपको अधिकारियों की पैरवी नहीं करनी पड़ेगी और आप अधिकारी के खिलाफ ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

शिकायत करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर जाएं। इसके बाद ‘Contact Us’ पर क्लिक करें। यहां क्लिक करने के बाद आपको अलग-अलग टैक्स समस्याओं से संबंधित कई सारी टैक्स मदद नजर आएंगी। यहां हेल्पलाइन में एक ऑप्शन नजर आएगा ग्रीवान्स रीड्रेसल इन प्रिंसिपल सीसीआईटी रीजन (Grievance Redressal in Principal CCIT Region)। इस पर क्लिक करें। 

इसके बाद राज्य आने के बाद अपना जोन चुनें। वहां आपको अपने एरिया के इनकम टैक्स ऑफि‍सर्स की लि‍स्ट मिल जाएगी, जिसमें उसका नाम, फोन नंबर, मेल आईडी आदि सभी जानकारी दी होती है। इन्हें आप शिकायत तक सकते हैं।

Web Title: TR: Income Tax Department officials are not listening to you, so complain like this

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